JBT Scam: लोकसभा चुनाव के बहाने ओम प्रकाश चौटाला की पैरोल पर दिल्ली सरकार का अड़ंगा

चुनावी माहौल में पैरोल की मांग करने की शिक्षक भर्ती घोटाले में सजा काट रहे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और इनेलो सुप्रीमो ओमप्रकाश चौटाला की मंशा पर पानी फिर सकता है।

By Edited By: Publish:Fri, 12 Apr 2019 07:52 PM (IST) Updated:Sat, 13 Apr 2019 07:30 AM (IST)
JBT Scam: लोकसभा चुनाव के बहाने ओम प्रकाश चौटाला की पैरोल पर दिल्ली सरकार का अड़ंगा
JBT Scam: लोकसभा चुनाव के बहाने ओम प्रकाश चौटाला की पैरोल पर दिल्ली सरकार का अड़ंगा

नई दिल्ली, जेएनएन। शिक्षक भर्ती घोटाले में सजा काट रहे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और इंडियन नेशनल लोकदल (INLD) सुप्रीमो ओमप्रकाश चौटाला की पैरोल याचिका का दिल्ली सरकार ने विरोध किया है। दिल्ली सरकार ने  दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) में कहा कि उनकी याचिका पैरोल पाने के उचित आधार को पूरा नहीं करती है और दिल्ली व हरियाणा में होने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए उन्हें पैरोल नहीं दी जानी चाहिए।

दिल्ली सरकार के स्टैंडिंग काउंसल राहुल मेहरा ने कहा कि ओम प्रकाश चौटाला बड़े विवादों में रहे हैं और यह विवाद जारी रहेंगे। पारिवारिक विवाद खत्म नहीं होने वाले हैं और इस तरह की याचिकाएं आती रहेंगी। राहुल मेहरा ने कहा कि चौटाला को भ्रष्टाचार के मामले में सजा सुनाई गई है और उन्हें इसे भुगतना होगा।

ओपी चौटाला के बेटे चुनाव में व्यस्त हैं, आखिर वह किस तरह के विवाद का निपटारा करेंगे? उनकी पत्नी बुजुर्ग एवं बीमार हैं और उनकी देखभाल परिवार के 10 सदस्य कर रहे हैं। ये लोग फाइव स्टार अस्पताल की सुविधाएं ले रहे हैं, जोकि कोर्ट द्वारा दी गई आजादी का दुरुपयोग है।

वहीं, ओम प्रकाश चौटाला की तरफ से उनके अधिवक्ता एन हरिहरण ने कहा कि याचिकाकर्ता को अपनी पत्नी से मिलने का हक है। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायमूर्ति संगीता ढींगरा सहगल ने याचिका को 25 अप्रैल के लिए सूचीबद्ध कर दिया। पीठ ने कहा कि 83 वर्षीय पत्नी से मिलने व परिवारिक विवाद को निपटाने के लिए वह चौटाला की पैरोल याचिका पर विचार कर सकती है, लेकिन सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाने के लिए पैरोल की अनुमति नहीं दे जा सकती है।

ओम प्रकाश चौटाला ने याचिका में अपील की है कि उनकी पत्नी की तबीयत खराब है और वह उनके साथ वक्त गुजारना चाहते हैं। उन्होंने तीन माह की पैरोल दिए जाने की मांग की है। ओम प्रकाश चौटाला, उनके पुत्र अजय चौटाला व कई अधिकारी हरियाणा में जेबीटी शिक्षक भर्ती मामले में भ्रष्टाचार के दोषी पाए गए थे। कोर्ट ने उन्हें दस साल की सजा सुनाई है। ओम प्रकाश चौटाला व अजय तिहाड़ जेल में बंद हैं।

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