मिडिल फिंगर से इशारा करने पर कोर्ट 24 सितंबर को सुनाएगा अहम फैसला, जानें पूरा मामला

अब महिलाओं को मिडिल फिंगर दिखाना भी महंगा पड़ सकता है और किसी को भी जेल की हवा खिला सकता है।

By JP YadavEdited By: Publish:Sat, 21 Sep 2019 01:17 PM (IST) Updated:Sat, 21 Sep 2019 07:52 PM (IST)
मिडिल फिंगर से इशारा करने पर कोर्ट 24 सितंबर को सुनाएगा अहम फैसला, जानें पूरा मामला
मिडिल फिंगर से इशारा करने पर कोर्ट 24 सितंबर को सुनाएगा अहम फैसला, जानें पूरा मामला

नई दिल्ली, जेएनएन। देश की राजधानी दिल्ली की एक कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है, जिसके मुताबिक किसी लड़की, युवती व महिला को मिडिल फिंगर दिखाने पर तीन साल तक की सजा हो सकती है। दरअसल, दिल्ली की एक कोर्ट ने एक आरोपित व्यक्ति को मिडिल फिंगर दिखाकर आपत्तिजनकर टिप्पणियां करने का दोषी पाया है और उसे अब तीन साल कैद की सजा सुनाई जा सकती है।

मिली जानकारी के मुताबिक, आरोपित शिकायत करने वाली महिला का देवर है। कोर्ट ने कहा कि आरोपी के खिलाफ सभी सबूत मौजूद हैं, इसलिए उसे दोषी करार दिया जाता है। अब इस मामले में 24 सितंबर को फैसला सुनाया जाएगा। वहीं, आरोपित ने पूरे मामले को जमीन विवाद से जुड़ा हुआ बताने की कोशिश की, लेकिन वह इसमें असफल रहा। 

कोर्ट ने पाया दोषी

मिली जानकारी के मुताबिक, दिल्ली की कोर्ट द्वारा आरोपित देवर को अपनी ही भाभी को अजीब मुंह बनाकर और मिडिल फिंगर दिखाकर परेशान करने का दोषी पाया गया है। इस पर टिप्पणी करते हुए मेट्रोपोलिटन मिजिट्रेट वसुंधरा आजाद ने कहा- 'इस तरह से हावभाव बनाकर परेशान करना महिलाओं के सम्मान के खिलाफ है।'  उन्होंने कहा कि दोषी अधिकतम तीन साल की कैद और जुर्माने की सजा हो सकती है।

यह है पूरा मामला

पूरी घटना 21 मई 2014 की है। महिला द्वारा पुलिस को दी गई शिकायत में कहा गया है कि आरोपित देवर ने मिडिल फिंगर दिखाकर भद्दी टिप्पणियां कीं और मारपीट भी की। वहीं, सुनवाई के दौरान कोर्ट के सामने अभियोजन पक्ष की तरफ से शिकायतकर्ता सहित चार गवाह पेश हुए। महिला ने कहा कि आरोपित देवर ने उसे थप्पड़ भी मारा था।

आरोपित दे रहा यह तर्क

वहीं, कोर्ट में सुनवाई के दौरान आरोपित ने बचाव में कहा है कि यह जमीन विवाद का मामला था और उसकी बहन भी इस मामले में गवाह हो सकती है।  हालांकि जांच के दौरान कोर्ट को संपत्ति के विवाद को कई ठोस सबूत नहीं मिला। कोर्ट ने आरोपी की तरफ से दी गई गवाही खारिज कर दी।

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