वाट्सएप नीति को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर तत्काल सुनवाई नहीं जरूरतः हाई कोर्ट

मुख्य न्यायमूर्ति डीएन पटेल व ज्याेति सिंह की पीठ ने कहा कि ऐसे में जबकि वाट्सएप ने खुद कहा कि डाटा संरक्षण अधिनियम के अंतिम रूप दिये जाने तक वह डाटा फेसबुक को ट्रांसफर नहीं करेगा तो अभी मामले को सुनने की तत्कालिकता नहीं है।

By Mangal YadavEdited By: Publish:Thu, 22 Jul 2021 06:17 PM (IST) Updated:Thu, 22 Jul 2021 06:17 PM (IST)
वाट्सएप नीति को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर तत्काल सुनवाई नहीं जरूरतः हाई कोर्ट
वाट्सएप नीति को चुनौती देने वाली याचिकाओं तत्काल सुनवाई नहीं जरूरत

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। वाट्सएप की नई निजता नीति को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं पर दिल्ली हाई कोर्ट ने यह कहते हुए सुनवाई 27 अगस्त के लिए स्थगित कर दी कि इसे तत्काल सुने जाने की जरूरत नहीं है। मुख्य न्यायमूर्ति डीएन पटेल व ज्याेति सिंह की पीठ ने कहा कि ऐसे में जबकि वाट्सएप ने खुद कहा कि डाटा संरक्षण अधिनियम के अंतिम रूप दिये जाने तक वह डाटा फेसबुक को ट्रांसफर नहीं करेगा, तो अभी मामले को सुनने की तत्कालिकता नहीं है।

सुनवाई के दौरान वाट्सएप की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि उनके मुवक्किल अपने स्टैंड पर कायम हैं कि जब तक अधिनियम को अंतिम रूप नहीं दिया जाता है तब तक किसी का अकाउंट नई नीति के तहत डिलीट नहीं किया जायेगा। फिर चाहे उसने नई नीति को स्वीकार न भी किया होगा।

वहीं, एक याचिकाकर्ता हर्षा गुप्ता की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक सूद ने कहा कि भले ही नई नीति-2021 को होल्ड किया गया है, लेकिन प्री-2021 नीति के तहत डाटा अब भी ट्रांसफर किये जा सकते हैं। वहीं, एक पीठ के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर वाट्सएप ने नौ जुलाई को कहा था कि अगर संसद अनुमति देगी तो वे नई नीति को लागू करेंगे। फेसबुक व वाट्सएप ने नई निजता नीति के मामले में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआइ) द्वारा दी गई जांच के आदेश पर रोक लगाने से इन्कार करने के एकल पीठ के फैसले को दी है।  

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