Aircel Maxis case: पी चिदंबरम और कार्ति चिदंबरम की 6 मई तक नहीं होगी गिरफ्तारी

एयरसेल मैक्सिस केस 2006 का है। ये केस फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड से जुड़ा है। दरअसल पी चिदंबरम ने बतौर वित्त मंत्री इस डील को मंजूरी दी थी।

By JP YadavEdited By: Publish:Fri, 26 Apr 2019 04:05 PM (IST) Updated:Sat, 27 Apr 2019 05:28 AM (IST)
Aircel Maxis case: पी चिदंबरम और कार्ति चिदंबरम की 6 मई तक नहीं होगी गिरफ्तारी
Aircel Maxis case: पी चिदंबरम और कार्ति चिदंबरम की 6 मई तक नहीं होगी गिरफ्तारी

नई दिल्ली, जेएनएन। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने शुक्रवार को मैक्सिस मामले की सुनवाई करते हुए आरोपित पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम को राहत दी है। कोर्ट ने इन दोनों की अंतरिम सुरक्षा 6 मई तक के लिए बढ़ा दी है।

बता दें कि कोर्ट ने इससेे पहले 8 मार्च को सुनवाई के दौरान चिदंबरम और उनके बेटे की गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी। इसके बाद फिर 26 मार्च को भी अंतरिम राहत बढ़ा दी है। 

ये है पूरा मामला

एयरसेल मैक्सिस केस 2006 का है। ये केस फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड से जुड़ा है। दरअसल पी चिदंबरम ने बतौर वित्त मंत्री इस डील को मंजूरी दी थी। पी चिदंबरम पर आरोप है कि उनके पास महज 600 करोड़ रूपए तक के ही प्रोजेक्ट प्रपोजल्स को मंजूरी देने का अधिकार था।

उन्हें इससे बड़े प्रोजेक्ट को मंजूरी देने के लिए कैबिनेट समिति से मंजूरी लेना जरूरी था। एयरसेल मैक्सिस डील केस 3500 करोड़ की एफडीआई की मंजूरी का था। इसके बाद भी चिदंबरम ने बिना कैबिनेट की मंजूरी के इस डील को पास कर दिया।

मामले में कुल 18 आरोपी

इस मामले में ईडी द्वारा दायर चार्जशीट में पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम के अलावा कुल 18 आरोपी हैं जिसमें 11 व्यक्ति और 7 कंपनियां शामिल हैं।

कांग्रेस के टिकट से कार्ति लड़ेंगे चुनाव

कांग्रेस ने तमिलनाडु की शिवगंगा सीट से कार्ति चिदंबरम को टिकट दिया है। हालांकि इस सीट के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री और तमिलनाडु कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ईएम नचियप्पन प्रबल दावेदार थे। इससे नाराज नचियप्पन ने पार्टी के खिलाफ ही मोर्चा खोलते हुए कहा कि पी चिदंबरम और उनके बेटे पर भ्रष्टाचार के आरोप है। कार्ति को टिकट देने से पार्टी की छवि खराब होगी।

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