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Delhi: आजीवन कारावास की दोषी को सगाई और शादी में शामिल होने के लिए मिली पैरोल

हत्या के एक मामले में दोषी करार दिए गए व्यक्ति को हाईकोर्ट ने अपनी सगाई समारोह और शादी में शामिल होने के लिए दो सप्ताह की पैरोल दी है। आजीवन कारावास की सजा काट रहे याचिकाकर्ता राहुल देव को राहत देते हुए न्यायमूर्ति अमित शर्मा की पीठ ने दोषी की याचिका को स्वीकार कर लिया। याचिकाकर्ता को 29 जनवरी से पांच मार्च तक एक अन्य पीठ ने पैरोल दी थी।

By Vineet Tripathi Edited By: Geetarjun Published: Sun, 28 Apr 2024 05:30 PM (IST)Updated: Sun, 28 Apr 2024 05:30 PM (IST)
आजीवन कारावास की दोषी को सगाई और शादी में शामिल होने के लिए मिली पैरोल

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली हत्या के एक मामले में दोषी करार दिए गए व्यक्ति को दिल्ली हाईकोर्ट ने अपनी सगाई समारोह और शादी में शामिल होने के लिए दो सप्ताह की पैरोल दी है। आजीवन कारावास की सजा काट रहे याचिकाकर्ता राहुल देव को राहत देते हुए न्यायमूर्ति अमित शर्मा की पीठ ने दोषी की याचिका को स्वीकार कर लिया।

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अदालत ने कहा कि जेल द्वारा प्रस्तुत स्थिति रिपोर्ट के अनुसार, याचिकाकर्ता को 29 जनवरी से पांच मार्च तक एक अन्य पीठ ने पैरोल दी थी और छह मार्च को उसने समय पर आत्मसमर्पण कर दिया गया था। अदालत ने कहा कि तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए याचिकाकर्ता को दो सप्ताह की अवधि के लिए पैरोल दी जाती है।

साढ़े 14 साल से जेल में है याची

याचिकाकर्ता राहुल देव ने पैरोल की मांग करते हुए कहा था कि 24 से 30 अप्रैल के बीच उसकी सगाई और शादी दिल्ली के एक आर्य समर मंदिर में तय की गई है। वहीं, मंडोली जेल ने रिपोर्ट पेश करके कहा कि याची साढ़े 14 साल से जेल में बंद है।

2014 में सुनाई थी सजा

वर्ष 2014 में अदालत ने आीपीसी की धारा-302 (हत्या की सजा) और 201 (सुबूतों को गायब करना या स्क्रीन अपराधी को गलत जानकारी देना) के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।


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