Haryana News: आय से अधिक संपत्ति मामले में हरियाणा के पूर्व सीएम और इनेलो नेता ओमप्रकाश चौटाला दोषी करार

Haryana News आय से अधिक संपत्ति मामले में दिल्ली की कोर्ट ने हरियाणा के पूर्व सीएम को दोषी करार दिया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश विकास ढल की अदालत ने आय से अधिक संपत्ति मामले में ओमप्रकाश चौटाला को दोषी करार दिया है।

By Prateek KumarEdited By: Publish:Sat, 21 May 2022 03:28 PM (IST) Updated:Sat, 21 May 2022 03:54 PM (IST)
Haryana News: आय से अधिक संपत्ति मामले में हरियाणा के पूर्व सीएम और इनेलो नेता ओमप्रकाश चौटाला दोषी करार
आय से अधिक संपत्ति मामले में दिल्ली की कोर्ट ने हरियाणा के पूर्व सीएम को दोषी करार दिया है।

नई दिल्ली [गौरव बाजपेई]। आय से अधिक संपत्ति मामले में दिल्ली की कोर्ट ने हरियाणा के पूर्व सीएम को दोषी करार दिया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश विकास ढल की अदालत ने आय से अधिक संपत्ति मामले में ओमप्रकाश चौटाला को दोषी करार दिया है। बता दें कि दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शनिवार को ओमप्रकाश चौटाला को दोषी करार दिया है। 

कब होगी सजा पर बहस

ओमप्रकाश चौटाला को कोर्ट के द्वारा दोषी करार दिए जाने के बाद अब उनकी सजा पर बहस 26 अप्रैल को होगी। इस दिन ही ही पता चलेगा कि कितने दिन की सजा होगी। बहस के दौरान ओम प्रकाश चौटाला कोर्ट रूम में ही मौजूद रहे। इससे पहले 19 मई को राऊज एवन्यू कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

जेबीटी घोटाले

बता दें कि हरियाणा के चर्चित जेबीटी घोटाले में पूर्व सीएम चौटाला को पहले ही दोषी करार दिया जा चुका है। इनेलो सुप्रीमो को प्रीवेंशन ऑफ करप्शन में सात साल और षड्यंत्र में दोषी पाए जाने पर 10 साल की सज़ा हुई थी। हालांकि, इस मामले में चौटाला की सजा पूरी हो गई थी जिसके बाद 2 जुलाई को दिल्ली की तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया था।

चौटाला ने बताया था राजनीति से प्रेरित है यह आरोप

इधर, यह भी बता दें कि चौटाला परिवार इन आरोपों को खारिज करता रहा है। इसके साथ ही इन सभी आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया था। कोर्ट के ताजा फैसले से एक बार फिर हरियाणा की रजनीति में हलचल मच गई है। कोर्ट के अब फैसले पर अब सबकी निगाह टिकी हुई है। कुछ जानकारों का यह भी मानना है कि प्रदेश में राजनीति में एक बार फिर हलचल होगी।

इस केस में कब क्या हुआ केंद्रीय जांच एजेंसी ने सीबीआई ने चौटाला के खिलाफ 26 मार्च, 2010 को चार्जशीट दाखिल किया था। 1993 से 2006 के बीच 6.09 करोड़ रुपये की संपत्ति जो कि उनके आय से अधिक थी यह जमा करने का आरोप था। वर्ष 2019 में ईडी ने चौटाला की 3 करोड़, 68 लाख की संपत्तियों को जब्त किया था।

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