सर्वोच्च न्यायालय का इन्कार, हाई कोर्ट पहुंचा गार्गी कॉलेज विवाद

अधिवक्ता एमएल शर्मा की तरफ से दायर याचिका में मांग की गई कि घटना से जुड़े सभी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को संरक्षित रखा जाए और इस सुनियोजित आपराधिक साजिश में शामिल आरोपितों को गिरफ्तार किया जाए।

By Prateek KumarEdited By: Publish:Thu, 13 Feb 2020 10:55 PM (IST) Updated:Thu, 13 Feb 2020 10:55 PM (IST)
सर्वोच्च न्यायालय का इन्कार, हाई कोर्ट पहुंचा गार्गी कॉलेज विवाद
सर्वोच्च न्यायालय का इन्कार, हाई कोर्ट पहुंचा गार्गी कॉलेज विवाद

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। गार्गी कॉलेज में छात्राओं के साथ हुई छेड़छाड़ का मामला दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गया है। इस संबंध में दायर याचिका में कोर्ट की निगरानी में केंद्रीय जांच एजेंसी (सीबीआइ) से घटना की जांच कराने की मांग की गई है। इससे पहले बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। गुरुवार सुबह सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर विचार करने से इन्कार कर दिया और हाई कोर्ट जाने की सलाह दी।

सीसीटीवी कैमरे के फुटेज को संरक्षित रखने की मांग

अधिवक्ता एमएल शर्मा की तरफ से दायर याचिका में मांग की गई कि घटना से जुड़े सभी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को संरक्षित रखा जाए और इस सुनियोजित आपराधिक साजिश में शामिल आरोपितों को गिरफ्तार किया जाए।

चुनाव के दौरान रची गई थी आपराधिक साजिश

याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि दिल्ली चुनाव के दौरान राजनीतिक और आपराधिक साजिश रची गई और इस घटना के बाद कोई कार्रवाई नहीं की गई। आरोप लगाया गया कि 6 फरवरी को पुलिस ने और प्रधानाचार्य ने इस घटना को रोकने की कोशिश नहीं की और न ही आरोपितों को गिरफ्तार किया।

कॉलेज प्रशासन बना रहा मूकदर्शक

मालूम हो कि छह फरवरी को गार्गी कॉलेज में सांस्कृतिक उत्सव के दौरान बाहर से आए लोगों ने छात्राओं के साथ छेड़छाड़ की। छात्राओं का आरोप था कि पुलिस और कॉलेज प्रशासन मूकदर्शक बना रहा। बाद में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की थी और बुधवार को 18 से 25 वर्ष आयु वर्ग के 10 लोगों को गिरफ्तार किया था।

बता दें कि इस मामले में 11 पुलिस की टीम जांच कर रही हैं। इस मामले में दिल्‍ली-एनसीआर के कई इलाकों में छापेमारी कर आरोपिताें की तलाश की जा रही है। 

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