दिल्ली में अब सातों दिन होगा राशन का मुफ्त वितरण, मंत्री इमरान हुसैन ने किया एलान

मंत्री इमरान हुसैन ने एक बार फिर लाभार्थियों से राशन प्राप्त करते समय सामाजिक दूरियों के मानदंडों का पालन करने और मास्क पहनने की अपील की। उन्होंने कहा कि वह खुद नियमित रूप से निरीक्षण कर रहे हैं।

By Dhyanendra Singh ChauhanEdited By: Publish:Fri, 21 May 2021 11:03 PM (IST) Updated:Sat, 22 May 2021 09:24 AM (IST)
दिल्ली में अब सातों दिन होगा राशन का मुफ्त वितरण, मंत्री इमरान हुसैन ने किया एलान
इमरान हुसैन ने अधिकारियों को शिकायतों का अविलंब निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश

नई दिल्ली, आनलाइन डेस्क। दिल्ली के खाद्य और नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के मंत्री इमरान हुसैन ने दिल्ली में एनएफएसए और पीएमजीकेएवाई लाभार्थियों को मुफ्त राशन के वितरण की समीक्षा बैठक की। खाद्य एवं आपूर्ति आयुक्त, दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम (डीएससीएससी) के सीएमडी और खाद्य एवं आपूर्ति विभाग और डीएससीएससी के अन्य वरिष्ठ अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे। बैठक के दौरान मंत्री ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि सभी राशन की दुकानें (एफपीएस) बिना किसी साप्ताहिक अवकाश के प्रतिदिन नियमित रूप से खुलें। उन्होंने अधिकारियों को राशन के सुचारू और आसान वितरण को सुनिश्चित करने के लिए नियमित आधार पर निरीक्षण करने के निर्देश दिए और कहा कि लाभार्थियों को राशन दुकान से राशन प्राप्त करने में किसी भी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े।

इमरान हुसैन ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि एफपीएस डीलर एनएफएसए और पीएमजीकेएवाई दोनों के तहत मिलने वाले मुफ्त राशन की मात्रा , स्टॉक की स्थिति, लाभार्थियों की कुल संख्या से संबंधित जानकारी और अन्य निर्धारित जानकारी फ्लेक्स बोर्ड, बैनर आदि पर एफपीएस के बाहर अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करें। उन्होंने अधिकारियों को बिना किसी देरी के लाभार्थियों की शिकायतों का त्वरित निवारण सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया। उन्होंने सीएफएस को एक बार फिर एनएफएसए और पीएमजीकेएवाई के तहत सभी संबंधित अधिकारियों द्वारा कड़ाई से अनुपालन के लिए मुफ्त राशन वितरण से संबंधित निर्देश जारी करने का निर्देश दिया।

एनएफएसए और पीएमजीकेएवाई के तहत पूरा राशन एक बार में देने का निर्देश दिया

इमरान हुसैन ने लाभार्थियों को आश्वासन दिया कि राशन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और राशन प्राप्त करने के लिए किसी भी लाभार्थी को घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने यह भी बताया की सभी राशन डीलरों को एनएफएसए और पीएमजीकेएवाई के तहत पूरा राशन एक बार में देने का निर्देश दिया गया है। लेकिन किसी कारणवश , यदि लाभार्थी पूरा राशन एक बार में नहीं प्राप्त कर पातें है तो शेष राशन प्राप्त करने के लिए वे फिर से एफपीएस पर जा सकते हैं। एफपीएस डीलर उन्हें शेष राशन का वितरण सुनिश्चित करेंगे।

खाद्य मंत्री इमरान हुसैन ने दोहराया कि राशन दुकानें (एफपीएस) सभी सातों दिन सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक और दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक बिना किसी साप्ताहिक अवकाश के खुली रहेंगी। निर्देशों का पालन न करने पर दोषी एफपीएस डीलरों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

सामाजिक दूरियों के मानदंडों का पालन करने और मास्क पहनने की अपील

इमरान हुसैन ने एक बार फिर लाभार्थियों से राशन प्राप्त करते समय सामाजिक दूरियों के मानदंडों का पालन करने और मास्क पहनने की अपील की। उन्होंने कहा कि वह खुद नियमित रूप से निरीक्षण कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि विभाग के अधिकारियों के अलावा सतर्कता समिति के सदस्यों से भी वितरण प्रक्रिया की सक्रियता से निगरानी करने का अनुरोध किया गया है। क्षेत्र के विधायक भी समय-समय पर राशन की दुकानों का निरीक्षण करेंगे ताकि कर्मचारियों को प्रेरित किया जा सके और निर्बाध राशन वितरण सुनिश्चित किया जा सके।

दिल्ली सरकार ने COVID-19 के प्रसार को रोकने के लिए दिल्ली में लगाए गए लॉकडाउन के दौरान मई 2021 और जून 2021 के महीनों के लिए NFS लाभार्थियों को मुफ्त में राशन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है।

एनएफएस लाभार्थियों को हर महीने 5 किलो प्रदान किया जाता है खाद्यान्न 

दिल्ली में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत, पीआर और पीआरएस श्रेणी में एनएफएस लाभार्थियों को हर महीने 5 किलो खाद्यान्न प्रदान किया जाता है, जिसमें 4 किलो गेहूं और 1 किलो चावल शामिल हैं। एएवाई श्रेणी के तहत नियमित रूप से पात्रता प्रति घर 25 किलोग्राम गेहूं, 10 किलो चावल प्रति घर और 1 किलो चीनी प्रति घर है। एनएफएस योजना के अंतर्गत गेहूं 2 रूपये प्रति किलो , चावल 3 रूपये प्रति किलो और चीनी 13.50 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से दिया जाता है , जो कि मई 2021 और जून 2021 के महीनों के लिए राशन प्राप्त करते समय एनएफएस लाभार्थियों (एएवाई लाभार्थियों सहित) से नहीं लिया जाएगा।

इस निर्णय से लगभग 17,78,632 परिवारों के 72,77,995 लाभार्थियों को पहुंचेगा लाभ 

इसके अलावा, PMGKAY के तहत प्रत्येक पीडीएस लाभार्थी (पीआर, पीआरएस और एएवाई) को प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न जिसमें 4 किलो गेहूं और 1 किलो चावल शामिल है , मई 2021 और जून 2021 के महीनों में मुफ्त दिया जायेगा। इस प्रकार, पीआर और पीआरएस श्रेणी के तहत प्रत्येक लाभार्थी को मई 2021 और जून 2021 के लिए प्रति माह कुल 10 किलो खाद्यान्न यानी 8 किलो गेहूं और 2 किलोग्राम चावल मुफ्त मिलेगा। प्रत्येक AAY परिवार को मई 2021 और जून 2021 के लिए दोनो महीनों में मुफ्त में 25 किलोग्राम गेहूं और 10 किलो चावल प्रति माह के साथ अतिरिक्त 4 kg गेहूं और 1 kg प्रति माह चावल भी मिलेगा। इस निर्णय से लगभग 17,78,632 परिवारों के 72,77,995 लाभार्थियों को लाभ पहुंचेगा , जिसमें 2,81,006 लाभार्थियों वाले 68,732 अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) परिवार भी शामिल हैं।

यदि लाभार्थियों को FPS पर राशन मुफ्त में प्राप्त करने में किसी समस्या का सामना करना पड़ता है, तो वे तत्काल निवारण के लिए खाद्य विभाग के अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं। लाभार्थी संबंधित सहायक आयुक्त, खाद्य आपूर्ति अधिकारी (FSO) या खाद्य आपूर्ति निरीक्षक (FSI) को शिकायत कर सकते हैं। वे हेल्पलाइन नंबर 1967 और पीजीएमएस सहित अन्य शिकायत निवारण पोर्टल पर भी शिकायत कर सकते हैं।

खाद्य मंत्री ने चेतावनी दी कि वैसे सभी राशन डीलरों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी जो नियमित रूप से दुकानें नहीं खोलते हैं या जो निर्धारित मात्रा से कम राशन वितरित करते हैं या जमाखोरी, कालाबाजारी, लाभार्थियों के साथ दुर्व्यवहार आदि कदाचार में लिप्त हैं। 

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