Delhi News: मच्छर का लार्वा मिलने पर देना होगा जुर्माना, पूर्वी निगम तय की राशि

Delhi News इसमें रिहायशी क्षेत्र में जहां मच्छरों का प्रजनन पाए जाने पर 50 रुपये प्रति कंटेनर जुर्माना लगता था उसे 100 रुपये तक कर दिया है। वहीं एक हजार वर्ग मीटर तक के निर्माण स्थल पर एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

By Pradeep ChauhanEdited By: Publish:Sun, 03 Jul 2022 01:14 PM (IST) Updated:Sun, 03 Jul 2022 01:14 PM (IST)
Delhi News: मच्छर का लार्वा मिलने पर देना होगा जुर्माना, पूर्वी निगम तय की राशि
Delhi News: इससे अधिक की राशि को चेक, डिमांड ड्राफ्ट या नेट बै¨कग के माध्यम से लिया जा सकेगा।

नई दिल्ली [निहाल सिंह]। राजधानी में अगर घर से लेकर दफ्तर और निर्माणधीन स्थल पर मच्छर पनपता हुआ पाया गया तो वह न केवल आपकी जान ले सकता बल्कि आपकी जेब भी ढीली कर सकता है। निगम ने इसके लिए एक लाख तक के जुर्माना का प्रविधान कर दिया है। पहले यह आदेश केवल दक्षिणी क्षेत्र में लागू था एकीकरण के बाद निगम ने इसे उत्तरी और पूर्वी क्षेत्र में भी लागू कर दिया है।

इसके बाद घर से लेकर व्यावसाथिक क्षेत्रों में मच्छर पनपता हुआ पाया गया तो पहले से ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ेगी, क्योंकि यह राशि पहले की तुलना में अब दोगुनी कर दी गई है। निगम के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मच्छरजनित बीमारियों से बचाव में सबसे कारगर उपाय जागरुकता है। निगम के साथ नागरिकों की जिम्मेदारी है कि उनके घर, दफ्तर और मकान बनाने वाले स्थल पर मच्छर न पनपे इसके इंतजाम हो। बरसात के बाद धूप निकलने पर मच्छरों पनपने का खतरा बढ़ जाता है।

इसको देखते हुए हमने मच्छरजनित बीमारियों में लापरवाही करने वाले लोगों के खिलाफ जुर्माने की राशि को दोगुना कर दिया है। इसमें रिहायशी क्षेत्र में जहां मच्छरों का प्रजनन पाए जाने पर 50 रुपये प्रति कंटेनर जुर्माना लगता था उसे 100 रुपये तक कर दिया है। वहीं, एक हजार वर्ग मीटर तक के निर्माण स्थल पर एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

हालांकि एक ही संपत्ति या निर्माणस्थल पर काम करने वाली कंपनी में जितने निदेशक होंगे जुर्माना प्रति निदेशक एक लाख रुपये तक का हो सकता है। राजधानी में मच्छर जनित बीमारियों की बात करें तो 25 जून मलेरिया के 24 तो डेंगू के 134 और चिकनगुनिया के आठ मरीजों की पुष्टि हो चुकी है।

इस नियम के तहत होगी कार्रवाई

एमसीडी के मच्छरजनित बीमारियों के उपनियम 1975 की धारा 4 के भाग दो में यह प्रविधान है कि निगम जुर्माना लगा सकता है। ऐसे में निगम मच्छर का लार्वा पाए जाने पर पहले नोटिस देगा। अगर, फिर स्थिति को ठीक करने में संपत्ति धारक, उपयोगकर्ता या निर्माणकर्ता विफल रहता है तो यह जुर्माना लगाया जाएगा। पांच हजार तक की राशि इसमें नगद ली जा सकेगी। इससे अधिक की राशि को चेक, डिमांड ड्राफ्ट या नेट बै¨कग के माध्यम से लिया जा सकेगा।

किस पर कितना तय किया गया है जुर्माना

स्थान-जुर्माने की राशि पहले- जुर्माने की राशि अब रिहायशी क्षेत्र-50-100 (प्रति कंटेनर) व्यावसायिक व शैक्षणिक स्थल- 100-200 (प्रति कंटेनर)निर्माण स्थल 100 वर्ग मीटर तक का प्लाट-1000-2000निर्माण स्थल 100 से 500 वर्ग मीटर का प्लाट-5000-10000निर्माण स्थल 500-1000 वर्ग मीटर का प्लाट-10000-20000निर्माण स्थल 1000 वर्ग मीटर से अधिक का प्लाट-50000-100000

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