Delhi Violence: निलंबित AAP पार्षद ताहिर हुसैन गिरफ्तार, लगे हैं कई गंभीर आरोप

Delhi Violence ताहिर हुसैन पर आइबी कांस्टेबल अंकित शर्मा की हत्या में शामिल होने के साथ-साथ हिंसा भड़काने साजिश रचने समेत कई अन्य मामले दर्ज किए गए हैं।

By JP YadavEdited By: Publish:Thu, 05 Mar 2020 08:25 AM (IST) Updated:Fri, 06 Mar 2020 09:12 AM (IST)
Delhi Violence: निलंबित AAP पार्षद ताहिर हुसैन गिरफ्तार, लगे हैं कई गंभीर आरोप
Delhi Violence: निलंबित AAP पार्षद ताहिर हुसैन गिरफ्तार, लगे हैं कई गंभीर आरोप

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता/एएनआइ। आम आदमी पार्टी से निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन ने बृहस्पतिवार को राउज एवेन्यू की विशेष अदालत में आत्मसमर्पण अर्जी दायर की, जिसे खारिज कर दिया गया। इसके बाद क्राइम ब्रांच ने आईबी के सिपाही अंकित शर्मा की हत्या के मामले में आरोपित ताहिर हुसैन को अदालत परिसर से गिरफ्तार कर लिया।

जज ने राहत देने से किया इनकार

अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट विशाल पाहुजा ने अर्जी को खारिज करते हुए कहा कि जिस क्षेत्र में हुए अपराध के लिए याची को नामजद किया गया है, वह उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। नियमों के मुताबिक यह अर्जी उसी अदालत में दायर की जा सकती है, जिसके अधिकार क्षेत्र में अपराध हुआ है। चूंकि यह केस दयालपुर थाना में दर्ज है और वह थाना कड़कड़डूमा कोर्ट के अधीन है, इसलिए अधिकार क्षेत्र के नियम के चलते इस अदालत से राहत नहीं दी सकती।

वकील ने कोर्ट में कहा- ताहिर की जान को खतरा

ताहिर हुसैन की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता मुकेश कालिया ने कहा कि याची की जान को खतरा है, इसलिए कड़कड़डूमा कोर्ट में आत्मसमर्पण की अर्जी दायर नहीं की गई। वहां का माहौल ठीक नहीं है और याची को बहुत खतरा है। पुलिस ने ताहिर के खिलाफ जो भी केस दर्ज किए हैं, उनमें कोई भूमिका नहीं है। कालिया ने कहा कि सभी केस में ताहिर को गलत फंसाया गया है। इसलिए मौजूदा हालात को देखते हुए वह आत्मसमर्पण करना चाहता है। इस पर अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट विशाल पाहुजा ने कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट ने सभी अदालतों का अधिकार क्षेत्र तय किया हुआ है। वैसे भी यह अदालत सिर्फ सांसदों और विधायकों से संबंधित केस सुनने के लिए है, जिसे हाई कोर्ट ने विशेष अदालत का दर्जा दिया हुआ है। ऐसे में यह अदालत इस अर्जी पर कोई राहत नहीं दे सकती। क्योंकि याची न तो सांसद है और न ही विधायक। इसलिए अर्जी को खारिज किया जाता है।

उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा के कई मामलों में आरोपित आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) के निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।ताहिर हुसैन पर आइबी कांस्टेबल अंकित शर्मा की हत्या में शामिल होने के साथ-साथ, हिंसा भड़काने, साजिश रचने समेत कई अन्य मामले दर्ज किए गए हैं। दरअसल, ताहिर हुसैन अपने वकील के साथ  राऊज एवेन्यू कोर्ट में सरेंडर करने के  लिए  पहुंचे थे, लेकिन पहले से वहां मौजूद दिल्ली पुलिस के विशेष जांच दल (Special Investigation Team) ने गिरफ्तार कर लिया।

Delhi Violence:

इससे पहले बृहसस्पतिवार को अतिरिक्त मुख्य मेटोपॉलिटन मजिस्ट्रेट विशाल पाहूजा (Additional Chief Metropolitan Magistrate, Vishal Pahuja) ने ताहिर हुसैन की सरेंडर की अर्जी को खारिज कर दिया था। इसके पक्ष में कोर्ट ने तर्क दिया था कि यह उनके दायरे में नहीं आता है। 

AAP पार्षद ताहिर के वकील मुकेश कालिया ने बृहस्पतिवार सुबह ही अतिरिक्त मुख्य मेटोपॉलिटन मजिस्ट्रेट विशाल आहूजा (Additional Chief Metropolitan Magistrate (ACMM) Vishal Pahuja) के पास सरेंडर के लिए आवेदन किया था।   सरेंडर से पार्षद के वकील मुकेश कालिया (Mukesh Kalia, Suspended AAP Councillor Tahir Hussain's lawyer) यह जानकारी समाचार एजेंसी एएनआइ की दी थी। मुकेश कालिया के मुताबिक, पार्षद रास्ते में हैं और कुछ ही देर में राऊज एवेन्यू कोर्ट में सरेंडर करेंगे। यह भी कहा कि यदि वह बीच में गिरफ्तार हुए बिना कोर्ट पहुंचता है तो वह अदालत के समक्ष यहां आत्मसमर्पण ही करेंगे।  बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान निलंबित AAP पार्षद ताहिर हुसैन से संबंधित मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल (Special Task Force) के अधिकारी को नोटिस जारी किया था, जिस पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज  कर दी। ताहिर हुसैन उत्तर पूर्व दिल्ली में 24-25 फरवरी को हुई हिंसा में आरोपित होने के साथ इंटेलिजेंस ब्यूरो के कांस्टेबल अंकित शर्मा की हत्या में भी आरोपित हैं।  दंगा भड़काने के आरोपित ताहिर हुसैन की अग्रिम जमानत याचिका पर कड़कड़डूमा कोर्ट ने क्राइम एसआइटी से जवाब मांगा है। अग्रिम जमानत याचिका पर पुलिस को नोटिस करने के साथ कड़कड़डूमा कोर्ट के सुधीर कुमार जैन ने सुनवाई 5 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी। ताहिर ने गिरफ्तारी से बचने के लिए 3 मार्च को अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी।  यहां पर बता दें कि ताहिर हुसैन मूल रूप से उत्तर प्रदेश के अमरोहा के रहने वाले हैं और पिछले 20 सालों से उत्तर पूर्वी दिल्ली में रह रहे हैं। वह मजदूरी करने के लिए दिल्ली से आए थे और यहां पर अब करोड़ों की दौलत के मालिक हैं।  गौरतलब है कि 24-25 फरवरी को हुई उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा में अब तक 50 लोगों की जान जा चुकी है और 200 से ज्यादा घायलों को दिल्ली के विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। इस बीच हिंसा प्रभावित इलाकों में तमाम दलों के नेताओं का दौरा जारी है। इस कड़ी में बुधवार शाम को कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी ने हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा कर हालात का जायजा लिया। दिल्ली हिंसा में अब तक 50 से अधिक लोगों की मौत हो गई है और अब तक 200 से अधिक लोग घायल हैं और विभिन्न अस्पतालों में उनका इलाज चल रहा है।  

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