शिवसेना का नाम व चुनाव चिह्न फ्रीज करने के चुनाव आयोग के आदेश में नहीं कोई उल्लंघन : दिल्ली HC

Delhi News दिल्ली हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग के आदेश को चुनौती देने वाली महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की याचिका खारिज कर दी। हाई कोर्ट ने शिवसेना का नाम व चुनाव चिह्न फ्रीज करने के चुनाव आयोग के आदेश में कोई उल्लंघन नहीं है।

By Vineet TripathiEdited By: Publish:Sun, 20 Nov 2022 03:17 PM (IST) Updated:Sun, 20 Nov 2022 03:17 PM (IST)
शिवसेना का नाम व चुनाव चिह्न फ्रीज करने के चुनाव आयोग के आदेश में नहीं कोई उल्लंघन : दिल्ली HC
शिवसेना का नाम व चुनाव चिह्न फ्रीज करने के चुनाव आयोग के आदेश में नहीं कोई उल्लंघन : दिल्ली HC

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। निर्वाचन आयोग के आदेश को चुनौती देने वाली महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) की याचिका खारिज करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने कहा कि पार्टी में विभाजन के बाद शिवसेना का नाम और चुनाव चिह्न फ्रीज करने के आयोग के आदेश में कोई प्रक्रियात्मक उल्लंघन नहीं हुआ है।

न्यायमूर्ति संजीव नरूला की पीठ ने कहा कि आयोग ने उपचुनावों की घोषणा के कारण प्रतीक के आवंटन की जरूरत को देखते हुए फ्रीजिंग आदेश पारित किया था। अदालत ने कहा कि बार-बार आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए समय लेने वाला याचिकाकर्ता बाद में उल्लंघन का आरोप नहीं लगा सकता। 15 नवंबर को दिए गए आदेश की प्रति अब उपलब्ध हुई है।

दोनों मूल शिवसेना के अध्यक्ष होने का कर रहे दावा

अदालत ने कहा कि शिवसेना के सदस्यों के बीच विभाजन हुआ है। एक समूह जहां मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ है तो दूसरा पूर्व मुख्यमंत्री ठाकरे के साथ। दोनों मूल शिवसेना के अध्यक्ष होने का दावा कर रहे हैं। साथ ही पार्टी और 'धनुष और तीर' के अपने चुनाव चिन्ह का दावा कर रहे हैं।

ऐसे में आयोग ने उपचुनावों के कार्यक्रम की घोषणा के कारण प्रतीक के आवंटन की तात्कालिकता पर ध्यान दिया और फ्रीज करने के निर्देश दिए। ऐसा करके आयोग ने किसी भी प्रक्रियात्मक उल्लंघन नहीं किया।

आठ अक्टूबर को आयोग ने अंधेरी पूर्व विधानसभा उपचुनाव में शिवसेना के दो गुटों को पार्टी के नाम और उसके चुनाव चिन्ह का उपयोग करने से रोकने के लिए अंतरिम आदेश पारित किया था।

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