यूपी चुनावः बाहुबली मुख्तार अंसारी को झटका, प्रचार के लिए नहीं मिली पैरोल

आयोग ने याचिका में कहा था कि अंसारी को पैरोल मिलने से कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। आयोग ने आशंका जताई थी कि अंसारी के बाहर आने से चुनावी कैंपेन पर असर पड़ सकता है।

By JP YadavEdited By: Publish:Mon, 27 Feb 2017 10:49 AM (IST) Updated:Mon, 27 Feb 2017 09:06 PM (IST)
यूपी चुनावः बाहुबली मुख्तार अंसारी को झटका, प्रचार के लिए नहीं मिली पैरोल
यूपी चुनावः बाहुबली मुख्तार अंसारी को झटका, प्रचार के लिए नहीं मिली पैरोल

नई दिल्ली (जेएनएन)। बहुजन समाज पार्टी (BSP) नेता और पूर्वांचल के बाहुबली मुख्तार अंसारी को दिल्ली हाईकोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। सोमवार को हाईकोर्ट ने मुख्तार अंसारी की की पैरोल याचिका खारिज कर दी।बता दें कि अंसारी की पैरोल के खिलाफ चुनाव आयोग ने याचिका दी थी, इसी पर दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश आया है।

Delhi HC rejects parole plea of don politician Mukhtar Ansari, he will remain in jail (file pic) #uppolls2017 pic.twitter.com/AmGATspea0— ANI UP (@ANINewsUP) February 27, 2017

आयोग की याचिका में कहा गया था कि अंसारी को पैरोल मिलने से कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। आयोग ने आशंका व्यक्त की है कि अंसारी के बाहर आने से चुनावी कैंपेन पर असर पड़ सकता है।

मामले में हाईकोर्ट ने अंसारी को नोटिस भेज कर जवाब मांगा था। हालांकि चुनावी कैंपेन के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) कोर्ट से पैरोल मिल गई थी। अंसारी पर नवंबर 2005 में कृष्णा नंदन राय की हत्या का आरोप है। अंसारी इस मामले में ट्रायल का सामना कर रहे हैं। 

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इससे पहले शुक्रवार को हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग, अंसारी और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। वहीं, सरकार ने भी विधायक को मिली राहत का विरोध किया था।न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता ने फैसला सुरक्षित रखते हुए कहा था कि इस मुद्दे पर ध्यान देने की जरूरत है। 

यहां पर बता दें कि हाल में बसपा में शामिल हुए अंसारी मउ सदर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। निचली अदालत ने चुनाव प्रचार करने के लिए गत 16 फरवरी को उन्हें चार मार्च तक के लिए हिरासत में पैरोल पर रखा है ।

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