आज आएगा वैवाहिक दुष्कर्म के अपराधीकरण की मांग वाली याचिकाओं पर निर्णय

वैवाहिक दुष्कर्म के अपराधीकरण की मांग वाली विभिन्न याचिकाओं पर बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट अपना निर्णय सुनाएगा।सभी पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद न्यायमूर्ति राजीव शकधर व न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की पीठ ने 21 फरवरी को अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था।

By Prateek KumarEdited By: Publish:Wed, 11 May 2022 06:10 AM (IST) Updated:Wed, 11 May 2022 09:57 AM (IST)
आज आएगा वैवाहिक दुष्कर्म के अपराधीकरण की मांग वाली याचिकाओं पर निर्णय
वैवाहिक दुष्कर्म को लेकर दायर हुई याचिकाओं पर लंबी सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने सुरक्षित रखा था निर्णय।

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। वैवाहिक दुष्कर्म के अपराधीकरण की मांग वाली विभिन्न याचिकाओं पर बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट अपना निर्णय सुनाएगा।सभी पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद न्यायमूर्ति राजीव शकधर व न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की पीठ ने 21 फरवरी को अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था। पीठ ने इस दौरान दो सप्ताह के अंदर केंद्र सरकार को अपना रुख स्पष्ट करते हुए जवाब दाखिल करने को कहा था।

केंद्र सरकार की तरफ से सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी थी कि सरकार न तो इसके पक्ष में है और न ही भारतीय दंड संहिता (आइपीसी) के तहत पतियों को दी गई छूट को खत्म करने के खिलाफ है। मेहता ने जोर देकर कहा था कि एक संवेदनशील सामाजिक-कानूनी मुद्दा होने के कारण वैवाहिक दुष्कर्म के अपराधीकरण करने की मांग पर ‘समग्र दृष्टिकोण’ लिया जाना चाहिए।गैर सरकारी संगठन आरआइटी फाउंडेशन समेत अन्य याचिकाओं ने याचिका दायर कर वैवाहिक दुष्कर्म के अपराधीकरण का निर्देश देने की मांग की थी।केंंद्र ने सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध करते हुए कहा था कि इस मामले में विभिन्न हितधारकों और राज्य सरकारों के साथ परामर्श प्रक्रिया की आवश्यकता है।

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