आम्रपाली को लगने वाला है सबसे बड़ा झटका, 2554 करोड़ की 3 संपत्तियां होंगी नीलाम
ऋण वसूली ट्रिब्यूनल (डीआरटी) ने कंपनी की 16 संपत्तियों को नीलाम करने का आदेश दिया था। इनमें से ग्रेटर नोएडा व अन्य संपत्तियों पर डीआरटी ने सोमवार को फैसला सुनाया।
नई दिल्ली/नोएडा, जेएनएन। रियल एस्टेट कंपनी आम्रपाली के 45 हजार खरीदारों को उनका आशियाना उपलब्ध कराने की दिशा में काम शुरू कर दिया गया है। ऋण वसूली ट्रिब्यूनल (डीआरटी) ने कंपनी की 16 संपत्तियों को नीलाम करने का आदेश दिया था। इनमें से ग्रेटर नोएडा व अन्य संपत्तियों पर डीआरटी ने सोमवार को फैसला सुनाया। इनमें ग्रेटर नोएडा की परियोजना के साथ जयपुर, इंदौर, मुजफ्फरपुर व अन्य संपत्तियां शामिल हैं। डीआरटी ने ग्रेटर नोएडा की संपत्तियों का आरक्षित मूल्य 2554 करोड़ रुपये तय किया है। इसमें तीन परियोजनाएं शामिल हैं। इनकी नीलामी पांच मार्च को होगी।
इससे पहले डीआरटी का अनुमान था कि ग्रेटर नोएडा व अन्य संपत्तियों की नीलामी व ब्रिकी से 1600 करोड़ जुटाए जा सकते हैं। लिहाजा, क्षेत्रफल व तकनीकी सुधार के बाद डीआरटी ने दोबारा से आरक्षित मूल्य जारी किया। ग्रेटर नोएडा की लेजर वैली के लिए आरक्षित मूल्य 1265 करोड़, ड्रीम वैली के लिए 488 करोड़ व सेंचुरियन पार्क के लिए 801 करोड़ रुपये आरक्षित किया गया।
सीमांकन मुद्दे के कारण इंदौर की संपत्ति पर निर्णय नहीं लिया जा सका है। मंगलवार तक एसडीएम को अतिक्रमण पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है। जयपुर की संपत्तियों पर 28 जनवरी को दोबारा से निर्णय लिया जाएगा। साथ ही मुजफ्फरपुर मॉल की नीलामी को मंजूरी दे दी गई है। इसका आरक्षित मूल्य 47.3 करोड़ रुपये रखा गया है।
इसी तरह बुद्धा मॉल का मामला आार्बिट्रेशन में चल रहा है। कोर्ट ने आम्रपाली के डायरेक्टरों को सभी संबंधित दस्तावेज डीआरटी के पास जमा कराने का आदेश दिया था। फिलहाल, इंदौर की संपत्ति को लेकर डीआरटी में अगली सुनवाई मंगलवार को होगी। इसके साथ शेष संपत्तियों के लिए 28 जनवरी को सुनवाई की जाएगी।