Wine & Beer New Rules: दिल्ली में शराब पीने की उम्र हुई 21 साल, लेकिन इन 2 वजहों से अभी नहीं छलका सकते हैं जाम

Wine Beer New Rules विशेषज्ञों का कहना है कि शराब पीने की उम्र कम करने के लिए कानून में बदलाव करना होगा। इसके लिए इस विषय को विधानसभा में अनुमति के लिए ले जाया जाएगा। वहां से अनुमति मिलने के बाद इसे लागू किया जा सकेगा।

By Jp YadavEdited By: Publish:Thu, 03 Jun 2021 08:35 AM (IST) Updated:Thu, 03 Jun 2021 09:25 AM (IST)
Wine & Beer New Rules: दिल्ली में शराब पीने की उम्र हुई 21 साल, लेकिन इन 2 वजहों से अभी नहीं छलका सकते हैं जाम
दिल्ली में शराब पीने की उम्र हुई 21 साल, लेकिन इन 2 वजहों से अभी नहीं छलका सकते हैं जाम

नई दिल्ली [वीके शुक्ला]। देश की राजधानी दिल्ली में 21 साल की उम्रे के युवाओं को शराब पीने वालों को छूट को प्रभावी होने में अभी और समय लग सकता है। कहा जा रहा है कि जिस नई आबकारी नीति में इसे शामिल किया गया है, इसे उपराज्यपाल अनिल बैजल से फिलहाल अनुमति नहीं मिली है। वहीं, माना जा रहा है कि सोमवार को आबकारी (संशोधन) नियमावली 2021 को अधिसूचित करने के बाद अब जल्द ही आबकारी नीति को मंजूरी मिलेगी। उधर, विशेषज्ञों का कहना है कि शराब पीने की उम्र कम करने के लिए कानून में बदलाव करना होगा। इसके लिए इस विषय को विधानसभा में अनुमति के लिए ले जाया जाएगा। वहां से अनुमति मिलने के बाद इसे लागू किया जा सकेगा। जानकारों का कहना है कि इस मुद्दे पर कोई अड़चन नहीं है। मगर इस प्रक्रिया को पूरा करने में समय लगेगा।

बता दें कि आबकारी नीति को उपराज्यपाल के सुझावों को शामिल करने के बाद फिर से कैबिनेट की मंजूरी देकर सरकार ने उपराज्यपाल के पास भेज दिया है। नई आबकारी नीति में दिल्ली में शराब पीने की उम्र 25 साल से घटाकर 21 साल हो जाएगी। दिल्ली में इसकी मांग काफी दिनों से की जा रही थी। वहीं रात तीन बजे तक बार में शराब परोसी जा सकेगी। शराब की दुकानों के ड्राई डे (बंदी) का अधिकार सरकार के पास होगा। इसके साथ ही नीति से साफ है कि दिल्ली में जितनी दुकानें चल रही हैं, इनकी संख्या इतनी ही रहेगी, कोई नई दुकान नहीं खुलेगी। जो दुकानें इस समय चल रही हैं उन्हीं का स्थान बदला जाएगा। दिल्ली के हर निगम वार्ड में अब शराब की दुकान होगी। नई नीति से सरकार को 1500 से 2000 करोड़ अतिरिक्त राजस्व मिलने का अनुमान है। बता दें कि देश के कई प्रदेशों में शराब पर पूरी तरह प्रतिबंध है। कर्नाटक में तो शराब पर 1 जुलाई 2007 से प्रतिबंध लगा हुआ है, जबकि कर्नाटक आबकारी विभाग 1967 के मुताबिक राज्य में शराब पीने की उम्र 21 साल तय की गई है। कर्नाटक के आबकारी कानून 1965 के मुताबिक, शराब खरीदने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 18 साल होनी चाहिए।

इन राज्यों में शराब पर पीने और बेचने पर है प्रतिबंध

बिहार गुजरात नागालैंड लक्षद्वीप मिजोरम

शराब के लिए उम्र सीमा 25 वर्ष

पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ महाराष्ट्र (प्रदेश में 21 या इससे अधिक उम्र के लोग हल्की बीयर का लुत्फ उठा सकते हैं) केरल में 2017 से पहले शराब पीने की न्यूनतम उम्र 21 साल थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 23 साल कर दिया गया है।

18 साल की उम्र तक इन प्रदेशों में पी सकते हैं शराब राजस्थान हिमाचल प्रदेश गोवा पुदुचेरी सिक्किम लद्दाख जम्मू और कश्मीर 

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