अमीर खुसरो पार्क के आसपास अतिक्रमण पर हाई कोर्ट ने जताई चिंता

जासं, नई दिल्ली : लोधी रोड इलाके में अमीर खुसरो पार्क के चारों ओर अतिक्रमण पर हाई कोर्ट ने चिंता जता

By Edited By: Publish:Fri, 06 May 2016 10:11 PM (IST) Updated:Fri, 06 May 2016 10:11 PM (IST)
अमीर खुसरो पार्क के आसपास अतिक्रमण पर हाई कोर्ट ने जताई चिंता

जासं, नई दिल्ली : लोधी रोड इलाके में अमीर खुसरो पार्क के चारों ओर अतिक्रमण पर हाई कोर्ट ने चिंता जताई है। मुख्य न्यायाधीश जी रोहिणी और न्यायमूर्ति जयंत नाथ की खंडपीठ ने डीडीए को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि इस पार्क के आसपास अनधिकृत निर्माण और जमीन के कब्जे जैसा काम न हो।

डीडीए की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलीसिटर जनरल संजय जैन ने कहा कि डीडीए अनधिकृत निर्माण हटाता है तो कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो सकती है। डीडीए क्षेत्र के चारों ओर दीवार बनाकर अनधिकृत निर्माण पर नियंत्रण करने के लिए गार्ड की तैनाती कर सकती है। अदालत ने जबाव पर असंतोष जताते हुए कहा कि हम मामले को सुनकर आदेश पारित करेंगे। डीडीए को इस मुद्दे पर जल्द से जल्द जबाव दाखिल करने को कहा गया है।

अदालत ने यह निर्देश दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया। याचिकाकर्ता का कहना है कि लाला लाजपत राय मार्ग व लोधी रोड के पास 12.8 एकड़ में बने अमीर खुसरो पार्क के चारों ओर अतिक्रमण हो गया है, जिसे हटाने का निर्देश दिया जाए।

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