PAN कार्ड खोने या डैमेज होने पर नया मंगा सकते हैं, यहां करें ऑनलाइन आवेदन

अगर आप मौजूदा पैन कार्ड डेटा में कोई बदलाव नहीं करवाना चाहते हैं तो आप इस सुविधा का इस्तेमाल कर सकते हैं।

By NiteshEdited By: Publish:Wed, 05 Feb 2020 02:05 PM (IST) Updated:Wed, 05 Feb 2020 02:58 PM (IST)
PAN कार्ड खोने या डैमेज होने पर नया मंगा सकते हैं, यहां करें ऑनलाइन आवेदन
PAN कार्ड खोने या डैमेज होने पर नया मंगा सकते हैं, यहां करें ऑनलाइन आवेदन

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। पैन कार्ड मौजूदा समय की जरूरत बन चुका है। इसका इस्तेमाल कई काम में पहचान के तौर पर हो रहा है। अगर आपका पैन कार्ड खो गया है या किसी वजह से टूट गया है और आप दूसरा पैन कार्ड मंगाना चाहते हैं, तो आप इसका ऑनलाइन रीप्रिंट ऑर्डर कर सकते हैं। बता दें कि आयकर विभाग की ओर से UTITSL और NSDL-TIN के जरिए पैन कार्ड जारी किया जाता है। जिस एजेंसी ने आपका पैन कार्ड जारी किया था, उस आधार पर आप इन दोनों में से किसी में अपने पैन कार्ड के रीप्रिंट के लिए आवेदन कर सकते हो।

कैसे करें पैन कार्ड के रीप्रिंट के लिए ऑर्डर

UTITSL या NSDL-TIN के ऑनलाइन पोर्टल पर जाएं। यहां "Reprint PAN Card" नाम से ऑप्शन मिलेगा। यहां से आप घर पर पैन कार्ड की दूसरी कॉपी मंगाने की सुविधा का फायदा ले सकते हैं। अगर आप मौजूदा पैन कार्ड डेटा में कोई बदलाव नहीं करवाना चाहते हैं, तो आप इस सुविधा का इस्तेमाल कर सकते हैं।

50 रुपये है फीस

पैन कार्ड की कॉपी मंगाने पर इसकी डिलिवरी शुल्क दोनों एजेंसियों में एक बराबर है। देश में किसी पते पर अपने पैन कार्ड की कॉपी मंगवाने के लिए आपको मात्र 50 रुपये खर्च करने होंगे। देश से बाहर किसी पते पर पैन कार्ड की कॉपी मंगाने के लिए 959 रुपये शुल्क के रूप में देना होगा। बेहतर हो कि आप आयकर विभाग के रिकॉर्ड में पते की जांच कर लें,, क्योंकि पैन कार्ड की प्रति आपके उसी पते पर जाएगी।

किस जानकारी की है जरूरत

पैन कार्ड की दूसरी प्रति के लिए आवेदन करते समय अपने पैन कार्ड नंबर और जन्मतिथि बताएं। वहीं, NSDL आपसे आपका आधार कार्ड नंबर भी मांग सकता है। वह इसलिए क्योंकि पैन और आधार को लिंक कराना अनिवार्य होता है। 

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