PAN-Aadhaar Linking: ऑनलाइन कर सकते हैं अपने PAN को Aadhaar से लिंक, बस फॉलो करें यह सिंपल स्टेप बाय प्रॉसेस

पैन से आधार से लिंक करने को लेकर देश के सबसे बड़े बैंक State Bank Of India ने एक ट्वीट करते हुए अपने ग्राहकों को इस बारे में सूचित भी किया है। पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य बना दिया गया है।

By Abhishek PoddarEdited By: Publish:Sat, 06 Nov 2021 01:45 PM (IST) Updated:Sun, 07 Nov 2021 10:37 AM (IST)
PAN-Aadhaar Linking: ऑनलाइन कर सकते हैं अपने PAN को Aadhaar से लिंक, बस फॉलो करें यह सिंपल स्टेप बाय प्रॉसेस
आधार और पैन यह दोनों ही दस्तावेज मौजूदा वक्त में सबसे अहम दस्तावेजों में से एक हैं।

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। आधार और पैन यह दोनों ही दस्तावेज मौजूदा वक्त में सबसे अहम दस्तावेजों में से एक हैं। आपको बताते चलें कि, पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य बना दिया गया है। पैन को आधार से लिक करने की समय सीमा को आगे भी बढ़ा दिया गया है। पैन से आधार से लिंक कराने की समय सीमा 31 मार्च कर दी गई है। इससे पहले पैन को आधार से लिंक कराने की आखिरी तारीख 30 सिंतबर थी।

पैन से आधार से लिंक करने को लेकर देश के सबसे बड़े बैंक, State Bank Of India ने एक ट्वीट करते हुए अपने ग्राहकों को इस बारे में सूचित भी किया है। SBI ने ट्वीट करते हुए यह लिखा है कि, "हम अपने ग्राहकों को सलाह देते हैं कि वे किसी भी असुविधा से बचने के लिए अपने पैन को आधार से लिंक करें और बिना किसी रुकावट के बैंकिंग सेवा का आनंद लेते रहें।" आइए जानते हैं कि, पैन से आधार को लिंक करने के पूरे प्रॉसेस के बारे में।

We advise our customers to link their PAN with Aadhaar to avoid any inconvenience and continue enjoying a seamless banking service.#ImportantNotice #AadhaarLinking #Pancard #AadhaarCard pic.twitter.com/C056SnoSUg

— State Bank of India (@TheOfficialSBI) November 5, 2021

पैन से आधार को लिंक करने का पूरा प्रॉसेस

पैन से आधार को लिंक करने के लिए सबसे पहले आपको इनकम टैक्स के इफाइलिंग पोर्टल पर लॉग इन करना होगा। वेबसाइट पर आपको बाईं तरफ में 'Link Aadhaar' का ऑप्शन दिखाई देगा। आपको उस लिंक पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने नया टैब खुल कर सामने आएगा। उस नए टैब में आपको PAN नंबर, आधार नंबर और आधार कार्ड में दर्ज नाम को दर्ज करना होगा। इसके बाद आपको टर्म्स एंड कंडीशन को ओके करके और कैप्चा कोड भरकर आप इन दोनों दस्तावेजों को लिंक करा सकते हैं।

लिंक स्टेटस चेक करने का प्रॉसेस

पैन आधार लिंक के स्टेटस को चेक करने के लिए आपको सबसे पहले इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आपको वहां पर आधार स्थिति पर जाकर incometaxindiaefiling.gov.in/aadhaarstatus पर क्लिक करना होगा। इस स्टेप के बाद आपको अपनी पैन और आधार संख्या को दाखिल करना होगा। अब आपको 'लिंक आधार स्थिति देखें' के विकल्प पर क्लिक करना होगा। जिसके बाद आपको, पैन-आधार लिकिंग का स्टेटस दिख जाएगा।

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