पीएफ का पैसा नहीं निकाल पाएंगे आप, अगर नहीं किया यह काम
इस तरह अपने ईपीएफ एकाउंट को आधार से लिंक कर सकते हैं
नई दिल्ली। यह खबर उन कर्मचारियों के लिए बहुत अहम हैं जिनका पीएफ खाता है। कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफओ ने पीएफ ट्रांसफर के नियमों में बदलाव किया है। नई व्यवस्था के तहत सदस्यों को अब अपने यूएएन नंबर से आधार को लिंक करना होगा। इसके बिना पीएफ ट्रांसफर संभव नहीं होगा। वहीं यदि आपका यूएएन और आधार आपस में लिंक हैं तो महज पांच दिन में पीएफ ट्रांसफर हो जाएगा। आमतौर पर नौकरी बदलने पर पीएफ ट्रांसफर की जरूरत पैदा होती है।
अधिकारियों के मुताबिक, आमतौर पर कर्मचारियों की शिकायत रहती है कि पीएफ क्लेम में कई महीने तक लग जाते हैं। अब आधार से लिंकिंग के बाद चंद दिन में यह काम हो जाएगा।
ईपीएफ अकाउंट से आधार को ऐसे करें लिंक
ऐसे जानें अपना EPFO बैलेंस
बड़े काम का होता है EPF अकाउंट
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के अंशधारक वहां जमा अपने अंशदान के कई सपने पूरे कर सकते हैं। मकान खरीदने से लेकर, बीमारी के इलाज तक में इस राशि का उपयोग किया जा सकता है। जानते हैं आपके किस-किस काम आ सकती है ईपीएफ अकाउंट में जमा राशि -
साकार होगा घर का सपना - मकान खरीदने के लिए पीएफ खाते में जमा राशि का 90 प्रतिशत हिस्सा निकाला जा सकता है। हालांकि इसके लिए जरूरी है कि अंशधारक ने कम-से-कम तीन साल कोष में योगदान किया हो। यह सुविधा एक बार ही मिलती है। इस राशि से डाउन पेमेंट और ईएमआई का भुगतान किया जा सकता है। हाल ही में किए गए नए प्रावधानों में अंशधारक कम-से-कम 10 सदस्यों वाली सहकारी या हाउसिंग सोसाइटी के सदस्य के रूप में मकान या फ्लैट खरीदने अथवा मकान बनवाने और जगह खरीदने के लिए इस फंड का इस्तेमाल कर सकते हैं।
बीमारी में इलाज - बीमारी के इलाज के लिए ईपीएफ से राशि निकाली जा सकती है। दिव्यांग सदस्य उपबंध 68-एन के तहत जरूरी उपकरण खरीदने के लिए राशि निकाल सकते हैं। इसके लिए उन्हें चिकित्सा प्रमाणपत्र या ईपीएफओ द्वारा अधिकृत अधिकारी से प्रमाणपत्र लेने की आवश्यकता नहीं होगी। इस राशि को रिफंड करने की जरूरत भी नहीं होगी।
बच्चोंं की शादी-पढ़ाई - बच्चों की शादी या शिक्षा के लिए भी पीएफ की राशि का उपयोग किया जा सकता है। इस सुविधा का इस्ते्माल तीन बार किया जा सकता है। शर्त यह है कि सदस्य को नौकरी करते हुए कम से कम 7 वर्ष हो गए हों।
रिटायरमेंट का सहारा - पीएफ के उन अंशधारकों को, जो 20 साल या इससे अधिक समय तक अंशदान करते रहे हैं, रिटायरमेंट के वक्त 50 हजार रुपए की अतिरिक्त रकम मिलेगी। यदि अंशधारक आजीवन अक्षमता का शिकार हो गया है, लेकिन उसने 20 साल से कम समय तक ईपीएफओ में योगदान दिया हो, तो उसे भी इस सुविधा का लाभ मिलेगा।
जीवन बीमा - इम्प्लाकई डिपॉजिट लिंक्डत इन्यो रेंस (ईडीएलआई) स्कीिम के तहत सदस्यों को जीवन बीमा कवर मिलता है। अगर किसी सदस्य का निधन हो जाता है तो नॉमिनी को जीवन बीमा कवर के तौर पर 6 लाख रुपए तक मिलेंगे। हाल ही में इस योजना के तहत न्यूनतम 2.5 लाख रुपए का सुनिश्चित जीवन बीमा लाभ देने की सरकार से सिफारिश की गई है।