स्‍टॉक मार्केट से विदेशी निवेशकों के पैसे निकालने पर लगे रोक

सुप्रीम कोर्ट से मांग की गयी है कि सेबी के द्वारा पी नोट के जरिए स्टॉिक मार्केट में विदेशी निवेशकों के पैसे को निकालने पर रोक लगायी जाए।

By Monika minalEdited By: Publish:Fri, 20 May 2016 01:45 PM (IST) Updated:Fri, 20 May 2016 02:03 PM (IST)
स्‍टॉक मार्केट से विदेशी निवेशकों के पैसे निकालने पर लगे रोक

नई दिल्ली। (जेएनएन)। सुप्रीम कोर्ट ने विदेशी निवेशकों के पैसे को स्टाक मार्केट से निकालने पर सेबी को रोक लगाने से इंकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि ये मामला रेगुलर बेंच का है, सुनवाई नहीं करेंगे।

याचिकाकर्ता वकील ML शर्मा ने अर्जी दाखिल कर कहा था कि सेबी अब ये नियम ला रहा है कि P नोट के जरिए स्टाक मार्केट में विदेशी निवेश पर बताना होगा कि रुपया कहां से आया। ऐसे में नियम आने से पहले ही विदेशी निवेशक करीब 25 लाख करोड स्टॉक मार्केट से निकालने के फेर में हैं।

इसलिए सुप्रीम कोर्ट सेबी को निर्देश दे कि वो पी नोट के जरिए स्टाक मार्केट के निवेश को निकालने पर रोक लगाए।

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