डिफॉल्टरों से वसूली को सेबी ने कसी कमर

नई दिल्ली। पूंजी बाजार नियामक सेबी को जुर्माने की रकम नहीं चुकाने वाले 1,300 से ज्यादा डिफॉल्टरों की लुका-छिपी का खेल अब जल्द खत्म होने वाला है। इनसे रकम की वसूली के लिए सेबी अब अपनी नई शक्तियों का इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहा है। इन पर पिछले 13 सालों में लगाया गया जुर्माना करीब 120 करोड़ रुपये बकाया है। सरकार ने हाल ही में स

By Edited By: Publish:Thu, 15 Aug 2013 08:33 PM (IST) Updated:Mon, 30 Mar 2015 06:40 PM (IST)
डिफॉल्टरों से वसूली को सेबी ने कसी कमर

नई दिल्ली। पूंजी बाजार नियामक सेबी को जुर्माने की रकम नहीं चुकाने वाले 1,300 से ज्यादा डिफॉल्टरों की लुका-छिपी का खेल अब जल्द खत्म होने वाला है। इनसे रकम की वसूली के लिए सेबी अब अपनी नई शक्तियों का इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहा है। इन पर पिछले 13 सालों में लगाया गया जुर्माना करीब 120 करोड़ रुपये बकाया है। सरकार ने हाल ही में सेबी को जालसाजों के बैंक खाते और अन्य संपत्तियां जब्त करने के साथ-साथ उनकी गिरफ्तारी के आदेश देने के भी अधिकार दिए हैं।

ज्यादातर डिफॉल्टरों पर जुर्माने की रकम केवल कुछ लाख रुपयों में है। कुछ तो सेबी को 15,000 रुपये तक की छोटी रकम भी चुकाने से इन्कार कर चुके हैं। ऐसे 1,337 व्यक्तियों और कंपनियों से सेबी को वसूली करनी है। इन पर शेयर बाजार में गड़बड़ी करने, भेदिया कारोबार और अन्य मामलों में जुर्माना ठोका गया है। बकायेदारों में कंपनियां, ब्रोकर, मर्चेट बैंकर और अन्य लोग शामिल हैं। अब तक वसूली के लिए नियामक को लंबी कानूनी प्रक्रिया पूरी करनी पड़ती थी। मगर अब उसे ऐसे डिफॉल्टरों पर शिकंजा कसने के अधिकार सेबी को मिल गए हैं।

पिछले महीने सरकार की ओर से जारी अध्यादेश में सेबी अधिकारियों को जुर्माने की वसूली के लिए स्थानीय अधिकारियों की मदद लेने का अधिकार दिया गया है। अब जुर्माने की रकम चुकाने में असफल रहने वाले लोगों या कंपनियों के खिलाफ सेबी इन अधिकारों का इस्तेमाल कर सकता है। इसके अलावा गलत तरीकों से कमाए गए लाभ को वापस कराने का अधिकार भी दिया गया है। प्रतिभूति कानूनों से जुड़े मामलों के निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट भी स्थापित किए जाएंगे।

सेबी चेयरमैन यूके सिन्हा ने हाल ही में कहा था कि नियामक जुर्माने की बकाया रकम की वसूली के लिए जल्दी ही अपने नए अधिकारों का इस्तेमाल करेगा और प्रभावित हुए निवेशकों को रकम वापस दिलाएगा। बीते वित्त वर्ष में सेबी ने जुर्माना नहीं भरने वाले 698 लोगों और कंपनियां पर मुकदमे दर्ज कराये हैं। इसके अलावा नियामक अब तक निवेशकों से अवैध तरीके से धन जुटाने के मामलों में 553 मुकदमे दर्ज करा चुका है।

chat bot
आपका साथी