सेबी ने स्टार्टअप में विदेशी निवेश के नियम किये आसान, एंजिल वेंचर केपिटल फंड्स के लिए लॉक इन पीरियड किया एक वर्ष

सेबी ने स्टार्ट अप्स में निवेश के लिए नियम आसान कर दिये हैं। गैर सूचीबद्ध बांड में विदेशी निवेश की भी अनुमति दी

By Surbhi JainEdited By: Publish:Thu, 24 Nov 2016 09:47 AM (IST) Updated:Thu, 24 Nov 2016 10:27 AM (IST)
सेबी ने स्टार्टअप में विदेशी निवेश के नियम किये आसान, एंजिल वेंचर केपिटल फंड्स के लिए लॉक इन पीरियड किया एक वर्ष

मुंबई (जागरण ब्यूरो): मार्केट रेगुलेटर सेबी ने स्टार्ट अप्स में निवेश के लिए नियम आसान कर दिये हैं। गैर सूचीबद्ध बांड में विदेशी निवेश की भी अनुमति दी गई है। जबकि प्राइवेट इक्विटी फंड और सूचीबद्ध कंपनियों के प्रमोटरों पर मुनाफे में हिस्सेदारी के लिए डील करने से रोक लगाई है।

बुधवार को यहां हुई बोर्ड बैठक में सेबी ने स्टार्ट अप्स में निवेश के लिए नियम आसान किये हैं। इससे विदेशी एंजिल वेंचर केपिटल फंड आसानी से स्टार्ट अप्स में निवेश कर सकेंगे। अब वे पांच साल तक पुराने स्टार्ट अप्स में निवेश कर सकेंगे।

अभी तक तीन साल पुरानी स्टार्ट अप कंपनियों में निवेश की अनुमति थी। एंजिल वेंचर केपिटल फंडों के लिए लॉक इन पीरियड तीन साल से घटाकर एक साल कर दिया गया है। इस दौरान वे शेयर बेच नहीं सकेंगे। निवेश की न्यूनतम राशि भी 50 लाख रुपये से घटाकर 25 लाख रुपये कर दी गई है। सेबी ने किसी स्टार्ट अप कंपनी में एंजिल निवेशकों की अधिकतम संख्या भी 49 से बढ़ाकर 200 कर दी है। सेबी ने छोटे निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए कड़ी शर्ते लगाने के साथ कहा है कि सूचीबद्ध कंपनियां और उनके शीर्ष अधिकारी निदेशक मंडल और सामान्य शेयरधारकों की मंजूरी के बगैर प्राइवेट इक्विटी फंडों के साथ वेतन संबंधी समझौते नहीं कर सकेंगे।

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