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सेबी ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के लिए पैन सत्यापन प्रक्रिया आसान की

सेबी ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) के खाते खोलने के समय पैन सत्यापन प्रक्रिया को और आसान कर दिया है।

By Praveen DwivediEdited By: Published: Fri, 18 Nov 2016 01:01 AM (IST)Updated: Fri, 18 Nov 2016 01:04 AM (IST)

नई दिल्ली: सेबी ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) के खाते खोलने के समय पैन सत्यापन प्रक्रिया को और आसान कर दिया है। बाजार नियामक सेबी ने गुरुवार को कहा मध्यवर्ती संस्थाएं आयकर विभाग की ओर से अधिकृत वेबसाइट के माध्यम से विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के पेन का सत्यापन कर सकती हैं। हालांकि, एफपीआई अकाउंट खोलने के 60 दिनों के भीतर या भारत से बाहर धन भेजने से पहले (इनमे से जो पहले हो) आपको मध्यवर्ती संस्थाओं को पैन कार्ड की प्रति उपलब्ध करवानी होगी।

यह कदम हितधारकों से प्राप्त अभ्यावेदनों (रेप्रज़न्टैशन्ज़) पर आधारित है और इसका उद्देश्य खाते खोलने के समय में एफपीआई के लिए पैन सत्यापन की प्रक्रिया को और सहज बनाना है। सेबी ने अपने सर्कुलर में बताया, “हितधारकों से प्राप्त अभ्यावेदनों (रेप्रज़न्टैशन्ज़) के आधार पर और खाते खोलने के समय में एफपीआई के लिए पैन सत्यापन की प्रक्रिया को और सहज बनाने के लिए यह तय किया गया है कि मध्यस्थ संस्थाएं एफपीआई के लिए खाते खोलने के समय आयकर विभाग की ओर से अधिकृत वेबसाइट से माध्यम से ऑनलाइन पैन का सत्यापन कर सकती हैं। हालांकि खात खुलने के 60 दिनों के भीतर या भारत के बाहर धन भेजे जाने से पहले विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों को पेन कार्ड की एक कॉपी अपनी मध्यवर्ती संस्थाओं को सौंपनी होगी।”


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