SBI PPF Account: बड़ी बचत के साथ आयकर छूट हासिल करने का शानदार विकल्प, जानें कैसे कर सकते हैं निवेश

PPF कोई भी व्यक्ति इस स्कीम के तहत सालाना न्यूनतम 500 रुपये और अधिकतम 150000 लाख रुपये का निवेश कर सकता है।

By Ankit KumarEdited By: Publish:Wed, 02 Sep 2020 02:10 PM (IST) Updated:Thu, 03 Sep 2020 08:23 AM (IST)
SBI PPF Account: बड़ी बचत के साथ आयकर छूट हासिल करने का शानदार विकल्प, जानें कैसे कर सकते हैं निवेश
SBI PPF Account: बड़ी बचत के साथ आयकर छूट हासिल करने का शानदार विकल्प, जानें कैसे कर सकते हैं निवेश

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) स्कीम इस समय देश की सबसे लोकप्रिय बचत योजनाओं में से एक है। इसकी प्रमुख रूप से कुछ खास वजहें हैं- सबसे पहली यह कि आपको इस योजना में निवेश पर सावधि जमा यानी फिक्स्ड डिपोजिट (FD) से बेहतर ब्याज मिलता है। यह स्कीम EEE (एक्जेम्टेड, एक्जेम्टेड, एक्जेम्टेड) श्रेणी में आती है। इसलिए इस योजना में निवेश पर आपको आयकर अधिनियम की धारा 80(C) के तहत छूट प्राप्त होता है। साथ ही इससे प्राप्त ब्याज और संचित राशि पर भी टैक्स में छूट का लाभ मिलता है। इस तरह यह योजना तरह से आपको विशुद्ध रिटर्न देती है। इसलिए यह लोगों के बीच काफी लोकप्रिय है।  

देश के सबसे बड़े बैंक SBI में पीएफ अकाउंट खुलवाने की भी होड़ रहती है। SBI में PPF Account खुलवाने के लिए इन बातों को जानना है जरूरीः 

सबसे पहले जान लीजिए पात्रताः

कोई भी व्यक्ति अपने नाम पर इस योजना के तहत खाता खुलवा सकता है। आप किसी नाबालिग के नाम पर भी बैंक की किसी शाखा में यह खाता खुलवा सकते हैं।  

इस योजना से जुड़ी अहम बातें

कोई भी व्यक्ति इस स्कीम के तहत सालाना न्यूनतम 500 रुपये और अधिकतम 1,50,000 लाख रुपये का निवेश कर सकता है। इस योजना में आप एकमुश्त या किस्त में निवेश कर सकते हैं। यह स्कीम 15 साल में परिपक्व होती है लेकिन सब्सक्राइबर एक या इससे अधिक बार इस योजना की परिपक्वता अवधि को बढ़वा सकता है। एक बार में परिपक्वता अवधि पांच साल के लिए बढ़ जाती है।  इस स्कीम में निवेश करने पर आपको आयकर अधिनियम के तहत छूट मिलती है।  आप एक या उससे अधिक लोगों को इस स्कीम के लिए नॉमिनी बना सकते हैं। सब्सक्राइबर अपने नॉमिनी के शेयर भी तय कर सकता है।  केंद्र सरकार हर तिमाही में यह तय करती है कि इस स्कीम के तहत कितना ब्याज मिलेगा। मौजूदा में इस स्कीम में निवेश करने पर 7.1 फीसद की दर से ब्याज मिलता है।  किसी भी व्यक्ति को हर साल 1,50,000 रुपये से ज्यादा की रकम जमा नहीं करनी चाहिए। इसकी वजह यह है कि 1,50,000 लाख रुपये से ऊपर की राशि पर ना ही आपको ब्याज मिलेगा और ना ही आपको आयकर कानून के तहत छूट मिलेगी।  आप कुछ शर्तों के साथ एक अवधि के बाद इस स्कीम के तहत जमा राशि में से निकासी कर सकते हैं।
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