PPF, Sukanya Yojana में निवेश करने वालों के लिए गुड न्यूज, सरकार ने इन नियमों में दी ढील

कोविड-19 महामारी को रोकने के लिए देशभर में लागू लॉकडाउन को देखते हुए लघु बचत योजनाओं के जमाकर्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह फैसला किया है।

By Ankit KumarEdited By: Publish:Sun, 12 Apr 2020 10:46 AM (IST) Updated:Sun, 12 Apr 2020 07:01 PM (IST)
PPF, Sukanya Yojana में निवेश करने वालों के लिए गुड न्यूज, सरकार ने इन नियमों में दी ढील
PPF, Sukanya Yojana में निवेश करने वालों के लिए गुड न्यूज, सरकार ने इन नियमों में दी ढील

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। केंद्र सरकार ने कोरोनावायरस संकट को देखते हुए बेहद लोकप्रिय लघु बचत योजनाओं Public Provident Fund (PPF) और Sukanya Samriddhi Yojana (SSY) और Recurring Deposit (RD) में निवेश करने वाले निवेशकों के लिए नियमों में ढील देने का फैसला किया है। वित्त मंत्रालय के एक ट्वीट के मुताबिक इन दोनों योजनाओं के खाताधारक अब 30 जून, 2020 तक न्यूनतम राशि जमा कर सकते हैं। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी ट्वीट में कहा गया है कि पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि और आरडी खाताधारकों को प्रावधानों में ढील दी जा रही है। ट्वीट के मुताबिक कोविड-19 महामारी को रोकने के लिए देशभर में लागू लॉकडाउन को देखते हुए लघु बचत योजनाओं के जमाकर्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह फैसला किया है। वित्त वर्ष 2019-20 के लिए नियमों में यह ढील दी गई है।

(1/4) Relaxation of provisions for Account holders of PPF, Sukanya Samriddhi Account (SSA) and RD.

Govt has taken the decision to safeguard interests of small savings depositors in view of the lockdown in the country due to #Covid19 Pandemic.#IndiaFightsCorona

For details: ⬇️ pic.twitter.com/4zxXXt15lc

— Ministry of Finance 🇮🇳 #StayHome #StaySafe (@FinMinIndia) April 11, 2020

हर साल एक न्यूनतम राशि जमा करना होता है जरूरी

आम तौर पर PPF, Sukanya Yojna या Recurring Deposit अकाउंट होल्डर्स को किसी भी वित्त वर्ष में एक अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच न्यूनतम राशि जमा करनी होती है। हालांकि, अमूमन ऐसा देखा जाता है कि इन योजनाओं के खाताधारक वित्त वर्ष के आखिर में पैसे जमा करते हैं लेकिन 25 मार्च को लागू लॉकडाउन की वजह से कई लोग अनिवार्य न्यूनतम राशि जमा नहीं कर पाए थे। ऐसे जमाकर्ताओं पर जुर्माना लगाया जा रहा था। इस दिक्कत को ध्यान में रखते हुए पीपीएफ, सुकन्या योजना और आरडी अकाउंट्स में न्यूनतम राशि जमा करने की मियाद को बढ़ा दिया गया है।

मेच्योरिटी अवधि बढ़ाने के लिए 30 जून तक दे सकते हैं आवेदन

इसके अलावा वित्त मंत्रालय ने व्यवस्था दी है कि 31 मार्च, 2020 को जिन पीपीएफ खाताधारकों का पीपीएफ अकाउंट मेच्योर हो गया है और वे लॉकडाउन की वजह से उसकी मियाद नहीं बढ़ा सके हैं और योजना में निवेश जारी रखना चाहते हैं, वे 30 जून, 2020 तक निर्धारित फॉर्म भरकर योजना की मेच्योरिटी की अवधि की बढ़ा सकते हैं।

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