GST पर आगे बढ़ी सरकार, 1205 वस्तुओं की दरों पर बनी आम सहमति

GST काउंसिल की बैठक में 1200 से ज्यादा वस्तुओं पर कितना टैक्स लगेगा इसपर फैसला ले लिया गया है

By Praveen DwivediEdited By: Publish:Thu, 18 May 2017 06:44 PM (IST) Updated:Thu, 18 May 2017 06:57 PM (IST)
GST पर आगे बढ़ी सरकार, 1205 वस्तुओं की दरों पर बनी आम सहमति
GST पर आगे बढ़ी सरकार, 1205 वस्तुओं की दरों पर बनी आम सहमति

नई दिल्ली (जेएनएन)। श्रीनगर में गुरूवार को शुरू हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में 1200 से ज्यादा वस्तुओं पर कितना टैक्स लगेगा इस पर सहमति बन गई है। वहीं सर्विस टैक्स जीएसटी के अंतर्गत किस कैटेगरी में जाएगा इस पर कल फैसला संभव है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने यह स्पष्ट किया कि यदि शुक्रवार को सभी वस्तुओं और सेवाओं पर दरें का निर्धारण नहीं हो पाता है तो काउंसिल की एक बैठक और होगी।

43 फीसद वस्तुओं पर लगेगा 18% टैक्स
काउंसिल की ओर से लिए गए निर्णय के मुताबिक जीएसटी के लागू होने के बाद कुल 81 फीसद चीजें 18 फीसद तक के दायरे में आएंगी। वहीं, सात फीसद वस्तुओं पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इनको जीरो फीसद की स्लैब में रखा गया है। 14 फीसद वस्तुएं 5 फीसद के स्लैब में, 17 फीसद वस्तुएं 12 फीसद की स्लैब में और 43 फीसद वस्तुएं 18 फीसद की स्लैब में आएंगी। वहीं, सात फीसद वस्तुओं पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इनको जीरो फीसद की स्लैब में रखा गया है। 14 फीसद वस्तुएं 5 फीसद के स्लैब में, 17 फीसद वस्तुएं 12 फीसद की स्लैब में और 43 फीसद वस्तुएं 18 फीसद की स्लैब में आएंगी।

अनाज और दूध पर नहीं लगेगा कोई टैक्स
जीएसटी लागू हो जाने के बाद दूध और अनाज पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, वहीं चीनी, चाय और खाद्य तेल 5 फीसद टैक्स स्लैब के दायरे में आएंगे। राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि जीएसटी के लागू होने के बाद कंज्यूमर के लिए खाद्य अनाज सस्ते हो जाएंगे।

GST काउंसिल ने सभी 9 नियमों को दी मंजूरी
श्रीनगर में प्रस्तावित जीएसटी काउंसिल की 14वीं बैठक में जीएसटी से जुड़े 9 अहम नियमों को मंजूरी दे दी गई है। इन नए नियमों में रजिस्ट्रेशन, रिटर्न, रिफंड, कंपोजीशन, ट्रांजिशन, इनवॉइस, पेमेंट, वैल्युएशन और इनपुट टैक्स क्रेडिट शामिल है।
 

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