झारखंड: GST बिल हुआ पास, 20 लाख तक की बिक्री वाले व्यापारियों को रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं
झारखंड की विधानसभा में गुरुवार को जीएसटी बिल पास कर दिया गया है
नई दिल्ली (पीटीआई)। झारखंड के शहरी विकास मंत्री सी पी सिंह ने बताया कि 20 लाख तक की वार्षिक बिक्री वाले व्यापारियों को राज्य विधानसभा की ओर से पारित जीएसटी विधेयक के तहत पंजीकरण नहीं करना होगा। उन्होंने बताया, “20 लाख तक की वार्षिक बिक्री वाले व्यापारियों को जीएसटी कानून के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं होगी जबकि 50 लाख की बिक्री वाले कारोबारियों को इसके प्रावधानों का पालन करना होगा।”
सिंह ने बताया कि जीएसटी के अमल में आने के बाद ग्राहकों को सीधे लाभ पहुंचाएगा और वहां "एक देश, एक कर और एक देश, एक बाजार वाली स्थिति होगी। उन्होंने इस उद्देश्य के लिए आयोजित एक दिवसीय विशेष सत्र में झारखंड गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट को पारित करने के तुरंत बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह जानकारी दी। सिंह ने कहा कि ज्यादातर मामलों में आम आदमी पर कर का बोझ कम हो जाएगा।
सदन में एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा अभी तक लगभग 55,000 व्यापारियों ने जीएसटी अधिनियम के तहत पंजीकरण करा लिया है। सिंह ने यह भी बताया कि विभिन्न विभागों के अधिकारियों को पहले ही करों की नई प्रणाली के बारे में प्रशिक्षित किया जा चुका है।
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