1 जून से काम करना शुरू कर देगा इनडायरेक्ट टैक्स के लिए बनाया गया नया बोर्ड

अप्रत्यक्ष कर के लिए बनाया गया सीबीआईसी एक जून से होगा ऑपरेशनल

By Surbhi JainEdited By: Publish:Tue, 28 Mar 2017 12:44 PM (IST) Updated:Tue, 28 Mar 2017 12:50 PM (IST)
1 जून से काम करना शुरू कर देगा इनडायरेक्ट टैक्स के लिए बनाया गया नया बोर्ड
1 जून से काम करना शुरू कर देगा इनडायरेक्ट टैक्स के लिए बनाया गया नया बोर्ड

नई दिल्ली: केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी), जो कि सीबीईसी की जगह लेगा वस्तु एवं सेवा कर के मद्देनजर 1 जून से ही काम करना शुरू कर देगा। यह जानकारी एक आधिकारिक सूत्र के जरिए सामने आई है। केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) वर्तमान में देश के भीतर अप्रत्यक्ष करों के लिहाज से शीर्ष पॉलिसी मेकिंग फोरम है।

सीबीईसी के एक सूत्र ने बताया, "सीबीआईसी 1 जून से ही काम करना शुरू कर देगा। सर्विस टैक्स, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और अन्य के लिए अलग-अलग कमिश्नरेट की कोई जरूरत नहीं होगी। यहां सिर्फ एक बॉडी होगी को कि जीएसटी के लिए एकमात्र कमिश्नरेट होगा।"

मानव संसाधन विकास निदेशालय की ओर से दिए गए एक आंतरिक पत्र में कहा गया है कि सीएसआईसी की अधिसूचना मई के पहले सप्ताह में जारी की जाएगी। आपको बता दें कि जीएसटी कानून को 1 जुलाई से लागू करने को लेकर सरकार प्रतिबद्ध है।

सीबीआईसी के पास 21 जोन, 101 जीएसटी करदाता सेवा आयुक्त होंगे जिनमें 15 उप-आयुक्त (sub-commissionerates), 768 डिवीजन, 3,969 रेंज, 49 ऑडिट कमिश्नरेट और 50 अपील कमिश्नरेट शामिल हैं। इंटरनल ऑर्डर के मुताबिक, “पुनर्गठित संरचना 1 जून से ही संचालन में आ जाएगी। जीएसटी के भीतर सहज कार्यप्रणाली को सुनिश्चित करने के लिए सीबीईसी के पुनर्गठन पर भेजी गई रिपोर्ट को केंद्र वित्त मंत्री अरुण जेटली बीते हफ्ते ही मंजूरी दे चुके हैं।

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