Bank में जमा आपकी गाढ़ी कमाई कितनी है सुरक्षित? जानिए मोदी सरकार का क्या है मेगा प्लान
आम आदमी की बैंक में जमा गाढ़ी कमाई को सेफ करने के लिए मोदी सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। सरकार ने डीआईसीजीसी (Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation) कानून में संशोधन (Modi Government Proposal to amend the DICGC law) का प्रस्ताव किया है।
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। आम आदमी की बैंक में जमा गाढ़ी कमाई को सेफ करने के लिए मोदी सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। सरकार ने डीआईसीजीसी (Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation) कानून में संशोधन (Modi Government Proposal to amend the DICGC law) का प्रस्ताव किया है। इससे ‘संकट में बैंकों के जमाकर्ताओं की 5 लाख रुपये तक की पूंजी पर इंश्योरेंस प्रोटेक्शन होगा। सरकार उस कानून में संशोधन का विधेयक (Amendment Bill) संसद के मानसून सत्र में पेश कर सकती है जिसके तहत बैंक के संकट में डूबने पर उसमें धन रखने वालों के पैसे की 1 सीमा तक सुरक्षित वापसी की गारंटी होती है।
बजट में सरकार ने जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (DICGC) कानून में संशोधन का प्रस्ताव करते हुए जमा रकम पर बीमा संरक्षण को 5 गुना कर 5 लाख रुपये करने की घोषणा की थी.
जमाकर्ताओं को राहत
फरवरी में बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने कहा था -मैं DICGC कानून-1961 (DICGC Act-1961) में संशोधन इसी सत्र में पेश करूंगी. इससे इन प्रावधानों को तर्कसंगत किया जा सकेगा. इस कदम से उन बैंकों के जमाकर्ताओं को राहत मिलेगी, जो हाल के समय में संकट में है. DICGC भारतीय रिजर्व बैंक की पूरी स्वामित्व वाली सब्सिडियरी है. यह बैंक जमा पर बीमा कवर उपलब्ध कराती है.
5 लाख रुपए की बीमा गारंटी
इसका उद्येश्य जमाकर्ताओं को बैंक जमा बीमा योजना के तहत बैंकों को उनके धन की आसानी से और समयबद्ध तरीके से वापसी सुनिश्चत करना है। ऐसे उपायों के बारे में पंजाब एवं महाराष्ट्र सहकारी बैंक (पीएमसी) बैंक के डूबने और कुछ अन्य बैंकों के संकट के आने के बाद तेजी से विचार किया जा रहा था। बैंक में जमा रकम पर बीमा-सुरक्षा की गारंटी सरकार ने बीते साल एक लाख रुपये से बढ़ा कर 5 लाख रुपये कर दी थी।
Bill का मसौदा तय
व्यवस्था को और सहज और सुचारु बनाने के लिए DICGC अधिनियम,1961 में संशोधन का प्रस्ताव वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट भाषण में ही कर चुकी हैं। सूत्रों के अनुसार Bill का मसौदा करीब-करीब तय कर लिया गया है। इससे मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद संसद के आगामी मानसून अधिवेशन में प्रस्तुत किया जा सकता है।
सरकार ने दी गारंटी
संधोधित कानून से ऐसे हजारों लोगों को बड़ी राहत होगी जिनका पैसा पीएमसी जैसे डूब चुके या खस्ताहाल बैंकों में फंसा है। पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव (पीएमसी) बैंक, Yes बैंक और लक्ष्मी विलास बैंक संकट के चलते हजारों-लाखों कस्टमर के पैसे फंसे हैं. ऐसे अंदेशे को देखते हुए सरकार कस्टमर को सेफ्टी की गारंटी सुनिश्चित कर रही है.