Income Tax से जुड़े इन नियमों को भी जान लीजिए, आयकर बचाने में मिली काफी मदद

घर खरीदते समय जमा किए गए स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस पर भी कर कटौती का लाभ प्राप्त मिलता है।

By Ankit KumarEdited By: Publish:Tue, 30 Jun 2020 01:49 PM (IST) Updated:Tue, 30 Jun 2020 04:57 PM (IST)
Income Tax से जुड़े इन नियमों को भी जान लीजिए, आयकर बचाने में मिली काफी मदद
Income Tax से जुड़े इन नियमों को भी जान लीजिए, आयकर बचाने में मिली काफी मदद

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। सरकार ने कोविड-19 और लॉकडाउन से जुड़ी परिस्थितियों को देखते हुए वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आयकर में छूट प्राप्त करने वास्ते निवेश करने की समयसीमा को 31 जुलाई, 2020 तक के लिए बढ़ा दिया है। इसका मतलब है कि 31 जुलाई, 2020 तक किए गए निवेश पर आप कर कटौती का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे में आपके लिए यह जानना जरूरी है कि आप किन मद में किए निवेश या खर्च पर कर कटौती का लाभ हासिल कर सकते हैं। लगभग सभी टैक्सपेयर इस बात से अवगत हैं कि पुरानी टैक्स प्रणाली के अंतर्गत आयकर अधिनियम की धारा 80 (C) के तहत डेढ़ लाख रुपये तक के निवेश पर टैक्स में छूट का लाभ मिलता है। आप PPF और ELSS जैसे टैक्स सेविंग स्कीम्स से अवगत होंगे लेकिन क्या आपको मालूम है कि स्टांप ड्यूटी पर आने वाले खर्च पर भी आप टैक्स छूट का लाभ हासिल कर सकते हैं। 

आइए जानते हैं कुछ कम लोकप्रिय प्रावधानों के बारे में, जहां निवेश या व्यय पर आपको टैक्स में छूट का लाभ मिलता हैः 

NPS पर 50 हजार रुपये तक की अतिरिक्त कर कटौती का लाभ

टैक्स एवं इंवेस्टमेंट एक्सपर्ट बलवंत जैन ने बताया कि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80CCD (1B) के तहत नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में निवेश करने पर आपको 50,000 रुपये की अतिरिक्त कर कटौती का लाभ मिलता है। उन्होंने बताया कि यह 80(C) के तहत मिलने वाली 1.5 लाख रुपये की छूट के इतर होता है। NPS की शुरुआत सरकार ने 2004 में की थी। एनपीएस एक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना है। इस स्कीम में निवेश करने पर आपको रिटायरमेंट के बाद एकमुश्त राशि और मासिक पेंशन मिलती है। 

31 मार्च, 2021 तक किफायती घर खरीदने पर भी टैक्स के मोर्चे पर फायदा

सभी को घर उपलब्ध कराने के लक्ष्य के साथ सरकार एक अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2021 के बीच 45 लाख रुपये तक की राशि का मकान खरीदने वाले को डेढ़ लाख रुपये के अतिरिक्त इंडरेस्ट डिडक्शन का लाभ दे रही है। इसके लिए आयकर अधिनियम में Section 80EEA को शामिल किया गया है। हालांकि, ब्याज के भुगतान पर कर कटौती का लाभ केवल पहला घर खरीदने वालों को ही मिलेगा। जैन ने बताया कि इस धारा के तहत मकान के पॉजेशन से पहले भी टैक्स में छूट का लाभ मिलता है। 

स्टांप ड्यूटी पर भी मिलता है कर कटौती का लाभ

आप घर खरीदते समय जमा किए गए स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस पर भी कर कटौती का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस श्रेणी में खर्च पर सेक्शन 80C के तहत डेढ़ लाख रुपये तक की कर कटौती का लाभ मिलता है। इसका लाभ हाल में घर लेने वाले उठा सकते हैं। 

होम लोन की प्रोसेसिंग फीस पर टैक्स में छूट का लाभ

जैन ने बताया कि इस बात से बहुत लोग अनजान हैं कि होम लोन पर भुगतान की जाने वाली प्रोसेसिंग फीस पर टैक्स कटौती का लाभ मिलता है। कानून के मुताबिक लोन से जुड़े विभिन्न शुल्क ब्याज की श्रेणी में आते हैं, इसलिए आप ऐसे खर्च पर कर कटौती का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।  

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