इन्फोसिस ने 34 लाख रुपये का भुगतान करके सेबी के साथ विवाद निपटाया

आदेश के मुताबिक कंपनी ने मामले को निपटाने के लिए बाजार नियामक को 34.35 लाख रुपये का भुगतान किया है

By Praveen DwivediEdited By: Publish:Tue, 19 Feb 2019 02:26 PM (IST) Updated:Tue, 19 Feb 2019 02:26 PM (IST)
इन्फोसिस ने 34 लाख रुपये का भुगतान करके सेबी के साथ विवाद निपटाया
इन्फोसिस ने 34 लाख रुपये का भुगतान करके सेबी के साथ विवाद निपटाया

नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। आईटी क्षेत्र की प्रमुख कंपनी इन्फोसिस ने पूंजी बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के साथ अपने एक मामले का निपटारा कर लिया है, जो कि कंपनी के पूर्व मुख्य वित्त अधिकारी राजीव बंसल को किए गए भुगतान की जानकारी सार्वजनिक करने में नियमों के उल्लंघन से जुड़ा था।

आदेश के मुताबिक कंपनी ने मामले को निपटाने के लिए बाजार नियामक को 34.35 लाख रुपये का भुगतान किया है। जानकारी के लिए बता दें कि सेबी ने इस संबंध में कंपनी को नवंबर 2017 में नोटिस जारी किया था। आदेश के मुताबिक सेबी ने जांच में पाया कि पहली नजर में मामला बंसल के कंपनी से नाता तोड़ने के मामले में किए गए भुगतान पर लेखा परीक्षक समिति और नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की पूर्वानुमति नहीं ली गई। बंसल ने 11 अक्टूबर 2015 को कंपनी से इस्तीफा दे दिया था।

जांच के दौरान, पृथम दृष्टया यह पाया गया कि ऑडिट कमेटी के साथ-साथ नामांकन और पारिश्रमिक समिति की पूर्व स्वीकृति के बिना ही सेवरेंस पेमेंट का भुगतान किया गया था। यह सूचीबद्ध कंपनियों के मामले में तय विभिन्न नियमों का उल्लंघन है। गौरतलब है कि इन्फोसिस ने दिसंबर 2017 में निपटान प्रक्रिया को तहत आवेदन दाखिल किया था।

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