31 दिसंबर से पहले निपटा लें ये जरूरी काम, वरना देना पड़ेगा जुर्माना

पिछले वित्तीय वर्ष (2020-21) के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की समय सीमा को महामारी के कारण कई बार बढ़ाया गया है नई समय 31 दिसंबर है। अगर सरकार आईटीआर फाइलिंग की समय सीमा नहीं बढ़ाती है तो आप गंभीर संकट में पड़ जाएंगे।

By NiteshEdited By: Publish:Thu, 23 Dec 2021 12:33 PM (IST) Updated:Thu, 23 Dec 2021 12:33 PM (IST)
31 दिसंबर से पहले निपटा लें ये जरूरी काम, वरना देना पड़ेगा जुर्माना
Complete these financial tasks before December 31 to avoid paying penalty

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। कैलेंडर वर्ष 2021 को समाप्त होने में केवल एक सप्ताह से अधिक समय बचा है, आपके पास पैसे से संबंधित कुछ काम को पूरा करने के लिए कम समय है, ऐसा न करने पर आपको या तो वित्तीय दंड का सामना करना पड़ सकता है या कुछ नुकसान उठाना पड़ सकता है। जानिए वो कौन से ऐसे काम हैं जिन्हें 31 दिसंबर से पहले पूरा करना होगा।

FY2020-21 के लिए अपना आयकर रिटर्न दाखिल करें

पिछले वित्तीय वर्ष (2020-21) के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की समय सीमा को महामारी के कारण कई बार बढ़ाया गया है, नई समय 31 दिसंबर है। अगर सरकार आईटीआर फाइलिंग की समय सीमा नहीं बढ़ाती है तो आप गंभीर संकट में पड़ जाएंगे। इसलिए जितनी जल्दी हो सके आईटीआर फाइल कर दें। यदि आप आईटीआर फाइल करने की 31 दिसंबर की समय सीमा चूक जाते हैं, तो आपको जुर्माना भरना होगा।

पेंशनभोगियों को जमा करना होगा जीवन प्रमाण पत्र

रिटायर सरकारी कर्मचारियों और पारिवारिक पेंशन लेने वालों को अपने वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र या जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की समय सीमा 31 दिसंबर, 2021 तक बढ़ा दी गई है। अगर आपने अभी तक अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं किया है, तो आपको इसे जल्द ही जमा कर देना चाहिए।

आधार को UAN से लिंक करना

कोविड महामारी की दूसरी लहर के कारण श्रम मंत्रालय ने इस साल की शुरुआत में उत्तर-पूर्वी राज्यों और कुछ प्रतिष्ठानों के लिए यूएएन में आधार डिटेल को चार महीने तक बढ़ाकर 31 दिसंबर, 2021 तक कर दिया। मंत्रालय ने भी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के तहत दो महीने के लिए देर से रिटर्न दाखिल करने वाले नियोक्ताओं पर लगे जुर्माने को माफ कर दिया।

गौरतलब है कि अपने ईपीएफ खाते को आधार से जोड़ने से दावा निपटान प्रक्रिया को तेज करने में मदद मिल सकती है। ईपीएफओ के एकीकृत पोर्टल के अनुसार, यदि आप अपने ईपीएफ के लिए ऑनलाइन दावा दायर करना चाहते हैं, तो आधार को यूएएन से जोड़ना अनिवार्य है।

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