नाबालिगों के लिए है ये 2 सुरक्षित सेविंग स्कीम, जानिए क्या हैं इनके फायदे
जिसके बाद कोई व्यक्ति किसी विशेष वित्तीय वर्ष में अधिकतम 1.5 लाख रुपये का निवेश कर सकता है।
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। बच्चों में शुरुआती उम्र से ही बचत की आदत डालना एक अच्छा तरीका है। नाबालिग जिसकी उम्र 10 वर्ष से कम है वे किसी भी बचत योजना को संचालित कर और नियंत्रित कर सकते हैं। बैंक, डाकघर में नाबालिग 10 वर्ष की आयु से निवेश कर सकते हैं। नाबालिगों के नाम पर बचत खाता शुरू करना धन की सुरक्षा का प्राथमिक उद्देश्य है, क्योंकि न तो माता-पिता/कानूनी अभिभावक अलग से निवेश का प्रबंधन कर सकते हैं और न ही 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे अपने दम पर निवेश का प्रबंधन करने में सक्षम हैं। हम इस खबर में दो सुरक्षित बचत विकल्पों के बारे में बता रहे हैं।
नाबालिगों के लिए FD
बैंकों, डाकघरों और RBI द्वारा प्रमाणित गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों और माइक्रोफाइनेंस संस्था के साथ निवेश विकल्प को संचालित करने के लिए एक फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) सबसे सही विकल्प है। इसमें निवेश की कोई ऊपरी सीमा नहीं है।
नाबालिगों के लिए PPF
सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ) खाते फिक्स्ड डिपॉजिट की तुलना में अपेक्षाकृत सुरक्षित निवेश हैं क्योंकि पीपीएफ सीधे केंद्र सरकार के तहत आता है। PPF खाते पर दी जाने वाली ब्याज, फिक्स्ड डिपॉजिट पर दी जाने वाली ब्याज से अधिक है। हालांकि, पीपीएफ खाते में जमा सीमा की एक लिमिट है, जिसके बाद कोई व्यक्ति किसी विशेष वित्तीय वर्ष में अधिकतम 1.5 लाख रुपये का निवेश कर सकता है।