हत्याकांड में सात दोषी करार

एडीजे प्रथम के के सिन्हा ने साढ़े तीन वर्ष पुराने प्रमोद हत्याकांड मामले में सुनवाई करते हुए सात अभियुक्तों को दोषी करार दिया है।

By Edited By: Publish:Fri, 09 Dec 2016 02:04 AM (IST) Updated:Fri, 09 Dec 2016 02:04 AM (IST)
हत्याकांड में सात दोषी करार

सीतामढ़ी। एडीजे प्रथम के के सिन्हा ने साढ़े तीन वर्ष पुराने प्रमोद हत्याकांड मामले में सुनवाई करते हुए सात अभियुक्तों को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने बाजपट्टी थाने के बोहा वासुदेव निवासी अरूण बैठा, पप्पू बैठा, बब्लू बैठा, सुबोध कुमार, सुधीर बैठा, अजय बैठा एवं सरोज बैठा को मामले में दोषी पाया है। जानकारी हो कि विगत 17 जुन 2013 को प्रमोद बैठा (मृतक) अपने पिता व अन्य के साथ बैल बाजार से वापस आ रहा था। तब गांव आने के पहले कुदाल चाकू लाठी से मारपीट कर गंभीर रुप से जख्मी कर दिया था। बेहोशी की हालत में उसे सदर अस्पताल लाया गया, जहां उसने रात को दम तोड़ दिया। मामले में मृतक के पिता फूती बैठा ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। मामले में अभियोजन का पक्ष विशेष लोक अभियोजक उपेन्द्र बैठा ने रखा जबकि बचाव पक्ष के अधिवक्ता नरेन्द्र सिन्हा थे।

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