लाइसेंस प्राप्त दुकानदार कर सकेंगे पटाखों की बिक्री

आगामी चेहल्लुम, दीपावली एवं छठ पर्व में विधि व्यवस्था संधारण एवं शांति कायम करने को डीएम अरशद अजीज की अध्यक्षता में शनिवार को बैठक आहूत की गई।

By JagranEdited By: Publish:Sun, 28 Oct 2018 12:48 AM (IST) Updated:Sun, 28 Oct 2018 12:48 AM (IST)
लाइसेंस प्राप्त दुकानदार कर सकेंगे पटाखों की बिक्री
लाइसेंस प्राप्त दुकानदार कर सकेंगे पटाखों की बिक्री

शिवहर। आगामी चेहल्लुम, दीपावली एवं छठ पर्व में विधि व्यवस्था संधारण एवं शांति कायम करने को डीएम अरशद अजीज की अध्यक्षता में शनिवार को बैठक आहूत की गई। इस दौरान विमर्श किया गया कि पर्व शांतिपूर्ण माहौल में मनाए जाने का वातावरण बनाया जाए। डीएम श्री अजीज ने सभी बीडीओ, सीओ एवं थानाध्यक्षों को सतत भ्रमणशील रहने का निर्देश दिया। वहीं जहां जुलूस निकाले जाते हैं वहां विशेष सतर्कता बरतने की नसीहत दी। बताया गया कि पटाखा बिक्री के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। अनुज्ञप्ति प्राप्त दुकानदार ही पटाखों की खरीद- बिक्री कर सकेंगे। साथ में यह भी निर्देश दिया गया कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार शाम 08 बजे से रात्रि 10 बजे के बीच ही पटाखे छोड़े जा सकेंगे। बैठक में मौजूद सिविल सर्जन डॉ. विश्वंभर ठाकुर को निर्देश दिया गया कि पर्व की अवधि में सभी अस्पताल/ पीएससी एवं एपीएचसी में चिकित्सक एवं पारा मेडिकलकर्मी मौजूद रखे जाएं ताकि त्वरित आपातकालीन सेवा मिल सके। धनतेरस के अवसर पर सभी थानाध्यक्षों को बाजारों में गश्ती करने का निर्देश दिया। वहीं नपं कार्यपालक पदाधिकारी अमर मोहन प्रसाद को निदेशित किया गया कि छठ को लेकर मुख्यालय के सभी पोखर, तालाब एवं जलाशयों की साफ सफाई सुनिश्चित करें । साथ ही शहर की सड़कें एवं गलियों की भी सफाई संजीदगी से करने का निर्देश दिया गया। सभी बीडीओ को अपने क्षेत्र के चिन्हित तालाब एवं पोखरों की साफ सफाई करने एवं निरीक्षण का दायित्व दिया गया। डीएम श्री अजीज ने कहा कि उक्त पर्वों के दौरान डीजे बजाने पर पूर्णत: पाबंदी रहेगी। अगर किसी ने डीजे बजाकर हंगामा किया तो सख्त कार्रवाई होगी। सभी बीडीओ/ सीओ एवं थानाध्यक्षों को विशेष निर्देश दिया गया कि जिन स्थानों पर छठ पर्व मनाए जाते हैं वहां गोताखोरों की प्रतिनियुक्ति अवश्य होनी चाहिए। इधर सभी थानाध्यक्षों को आसूचना तंत्र मजबूत करने का निर्देश दिया गया ताकि विपरीत परिस्थिति में सूचनाओं का त्वरित गति से आदान- प्रदान किया जा सके एवं अविलंब सहायता या कार्रवाई सुनिश्चित हो सके। वहीं यह भी कहा कि अआपराधिक तत्वों के विरूद्ध धारा 107 के तहत कार्रवाई एवं बाउंड डाउन की कार्रवाई करने का निदेश थानाध्यक्षों को दिया गया। मौके पर एसपी संतोष कुमार, एडीएम शंभू शरण, जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी मनन राम, एसडीपीओ राकेश कुमार, सभी बीडीओ, सीओ, थानाध्यक्ष एवं अन्य पदाधिकारी मौजूद थे।

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