50 हजार के लिए कर दी थी पत्नी की हत्या, पति को मिली ये सजा

सारण जिले में कोर्ट ने दहेज हत्या मामले में पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पति ने 50 हजार रूपये के लिए पत्नी को जलाकर मार दिया था।

By Ravi RanjanEdited By: Publish:Thu, 25 May 2017 03:54 PM (IST) Updated:Thu, 25 May 2017 11:06 PM (IST)
50 हजार के लिए कर दी थी पत्नी की हत्या, पति को मिली ये सजा
50 हजार के लिए कर दी थी पत्नी की हत्या, पति को मिली ये सजा

सारण [जेएनएन]। छपरा में एक व्‍यक्ति ने 50 हजार रूपये नगद, सिकड़ी व अंगूठी के लिए अपनी पत्‍नी की जला कर हत्‍या कर दी थी। अदालत ने दहेज हत्या के इस मामले में वाद विचारण के पश्चात पति को दोषी पाकर दस वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके बाद अभियुक्त को जेल भेज दिया गया। 

प्राप्त जानकारी के अनुसार सज पाने वाला अभियुक्त छपरा मुफस्सिल थाना क्षेत्र के विशुनपुरा निवासी रविन्द्र सिंह है। उसपर अपनी पत्नी ज्योति कुमारी को जलाकर मारने का आरोप था। इस सिलसिले में गडख़ा थाना क्षेत्र के हेमंतपुर निवासी मनु देवी ने छपरा मुफस्सिल थाना में एक अप्रैल 14 को घटित घटना को लेकर नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

दर्ज प्राथमिकी के अनुसार उनकी पुत्री ज्योति की शादी रविंद्र सिंह के साथ मई 2012 में हुई थी। 50 हजार रूपये नगद, सिकड़ी व अंगूठी की मांग को लेकर ज्योति के ससुराली परिजनों द्वारा प्रताडि़त किया जाता था। एक पुत्र पैदा होने के बाद भी दहेज की मांग कम नही हुई।

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प्राथमिकी के अनुसार 31 मार्च 2014 को मनु की बहन के पुत्र ने सूचना दी कि ज्योति को जला दिया गया है। सदर अस्पताल में इलाज के क्रम में उसकी मौत हो गई। वाद विचारण के पश्चात न्यायाधीश ने भैसुर नागेंद्र सिंह को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। वहीं रविन्द्र सिंह को दहेज हत्या मामले में दोषी पाकर दस वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई।

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