Bihar News: 375 ML अंग्रेजी शराब रखने के जुर्म में कोर्ट ने सुनाई 5 साल की सश्रम जेल, एक लाख का जुर्माना भी ठोंका

बिहार के समस्तीपुर में एक बोतल शराब रखने के मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने मधुबनी जिले के मझौड़ा गांव निवासी राम जीवन दास को पांच साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने धारा 30 (ए) बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 के तहत सश्रम कारावास के साथ एक लाख रुपये का अर्थदंड लगाने का आदेश भी दिया है।

By Prakash Kumar Edited By: Mohit Tripathi Publish:Sun, 05 May 2024 04:10 PM (IST) Updated:Sun, 05 May 2024 04:10 PM (IST)
Bihar News: 375 ML अंग्रेजी शराब रखने के जुर्म में कोर्ट ने सुनाई 5 साल की सश्रम जेल, एक लाख का जुर्माना भी ठोंका
375 ML अंग्रेजी शराब रखने के जुर्म में कोर्ट ने सुनाई 5 साल की सश्रम जेल। (सांकेतिक फोटो)

HighLights

  • एक बोतल शराब रखने के दोषी को पांच साल की सश्रम कैद
  • व्यवहार न्यायालय में उत्पाद अधिनियम के विशेष न्यायाधीश ने की मामले की सुनवाई

संवाद सूत्र, समस्तीपुर। बिहार के समस्तीपुर में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह उत्पाद अधिनियम के विशेष न्यायाधीश संजय कुमार द्वितीय ने शनिवार को शराब मामले की सुनवाई की।

कोर्ट ने मधुबनी जिले के झंझारपुर थाना क्षेत्र के मझौड़ा गांव निवासी बद्री दास के पुत्र राम जीवन दास को 375 एमएल की एक बोतल अंग्रेजी शराब रखने के मामले में दोषी करार दिया।

कोर्ट ने धारा 30 (ए) बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 के तहत पांच वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही एक लाख रुपये अर्थदंड का आदेश दिया। अर्थदंड की राशि नहीं देने पर छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास होगा।

बहस के दौरान अभियोजन पक्ष से विशेष लोक अभियोजक रमेश प्रसाद सिंह व बचाव पक्ष से अधिवक्ता विजेंद्र ठाकुर ने अपना पक्ष रखा।

बता दें कि समस्तीपुर जंक्शन पर दो मार्च को राजकीय रेल पुलिस टीम जांच कर रही थी। इसी दौरान जीवन दास के बैग से एक बोतल अंग्रेजी शराब जब्त की गई।

रेल पुलिस ने जीवन दास को भी गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की गई थी।

मोतिहारी में आपत्तिजनक पोस्ट शेयर करने पर FIR

फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाकर आपत्तिजनक पोस्ट डालने के मामले में मोतिहारी जिले के छतौनी थाना में एक प्राथमिकी दर्ज की गई है। इस सिलसिले में थानाक्षेत्र के बढ़ई टोला निवासी देवा गुप्ता ने पुलिस को आवेदन दिया है।

आवेदन में बताया है कि उनके निजी फेसबुक अकाउंट को किसी ने हैक कर उनके नाम व फोटो का गलत उपयोग कर फेसबुक अकाउंट बनाया व आपत्तिजनक पोस्ट कर रहा है। इस स्थिति में कभी भी कोई षडयंत्र किया जा सकता है।

छतौनी थाना के पुलिस निरीक्षक धनंजय कुमार ने बताया कि आवेदन मिलने के बाद प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच की जा रही है।

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