तीन वर्षों से नहीं मिली क्षति पूर्ति राशि

सहरसा। जिले में शिक्षा के अधिकार कानून के तहत मुफ्त अनिवार्य शिक्षा नियमावली 211 का अनुपालन कर

By Edited By: Publish:Tue, 28 Jun 2016 06:26 PM (IST) Updated:Tue, 28 Jun 2016 06:26 PM (IST)
तीन वर्षों से नहीं मिली क्षति पूर्ति राशि

सहरसा। जिले में शिक्षा के अधिकार कानून के तहत मुफ्त अनिवार्य शिक्षा नियमावली 211 का अनुपालन करते हुए पूरे राज्य में निजी विद्यालयों को प्रस्वीकृत प्रमाण पत्र दिया गया। शिक्षा विभाग द्वारा जिले के 125 निजी विद्यालयों केा प्रस्वीकृत प्रमाण पत्र दिया गया। जिसके तहत निजी विद्यालयों में बीपीएल कार्डधारी तथा कमजोर वर्ग के परिवार के बच्चों को सत्र 2013-14, 2014-15, 2015-16 में चयनित कर निश्शुल्क शिक्षा दी जा रही है। सत्र 2013-14 एवं 2015-16 में प्रस्वीकृत विद्यालयों में नि:शुल्क शिक्षा देने में विद्यालयों की क्षति पूर्ति राशि का भुगतान नहीं हुआ है। चिल्ड्रेन स्कूल्स एसोसिएशन के अध्यक्ष राम सुन्दर साहा ने शिक्षा मंत्री को भेजे पत्र में निजी विद्यालयों के बकाया क्षति पूर्ति राशि का भुगतान करने की मांग करते हुए प्रस्वीकृति प्रमाण पत्र की अवधि तीन साल से कम से कम पांच साल तक बढ़ाने की मांग की है। शिक्षा मंत्री को भेजे गये पांच सूत्री मांगों में जिन निजी विद्यालयों को प्रस्वीकृत प्रमाण पत्र नहीं मिला है वैसे विद्यालयों को प्रमाण पत्र दिए जाने, जिला स्तर पर सरकारी विद्यालयों की ही तरह वर्ग आठ के बच्चों के लिए निजी विद्यालयों में एसेसमेंट की परीक्षा का प्रावधान करने की मांग की गयी है। शिक्षा मंत्री को भेजे पत्र की प्रतिलिपि जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिलाधिकारी, क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, आयुक्त, मुख्यमंत्री सहित प्राइ्रवेट स्कूल्स एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेजी गयी है।

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