Rohtas News: इस तारीख तक करा लें 'हथियार' का सत्यापन, नहीं तो लाइसेंस होंगे रद्द; यह अंतिम मौका

Rohtas News Today लोकसभा चुनाव से पहले अभी तक किसी कारण से आपने हथियार का सत्यापन नहीं कराया है तो 30 अप्रैल तक हर हाल में स्थानीय थाना में जाकर सत्यापन करा लें। नहीं तो 30 अप्रैल के बाद शस्त्र लाइसेंस प्रशासन द्वारा रद्द किया जा सकता है। प्रशिक्षु डीएसपी सह थानाध्यक्ष पंकज कुमार ने इसके बारे में पूरी जानकारी दी है।

By Surendar tiwari Edited By: Sanjeev Kumar Publish:Sun, 21 Apr 2024 04:11 PM (IST) Updated:Sun, 21 Apr 2024 04:11 PM (IST)
Rohtas News:  इस तारीख तक करा लें 'हथियार' का सत्यापन, नहीं तो लाइसेंस होंगे रद्द; यह अंतिम मौका
हथियार का लाइसेंस जरूरी (जागरण फोटो फाइल)

HighLights

  • हथियार का सत्यापन 30 अप्रैल तक नहीं कराने पर लाइसेंस रद्द हो जाएगा।
  • प्रशिक्षु डीएसपी सह थानाध्यक्ष पंकज कुमार ने इसकी जानकारी दी है।

संवाद सूत्र, करगहर, (रोहतास)। Rohtas News: लोकसभा चुनाव से पूर्व अभी तक किसी कारण वश आपने शस्त्र का सत्यापन नहीं कराया है तो 30 अप्रैल तक हर हाल में स्थानीय थाना में जाकर सत्यापन करा लें। अन्यथा 30 अप्रैल के बाद शस्त्र लाइसेंस प्रशासन द्वारा रद्द किया जा सकता है।

प्रशिक्षु डीएसपी सह थानाध्यक्ष पंकज कुमार ने बताया कि शस्त्रों के सत्यापन के लिए थाना में कई बार कैंप लगाया गया, जिसमें अंचलाधिकारी भी मौजूद रहते हैं।

लोकसभा चुनाव के मद्देनजर शस्त्र का सत्यापन कराना अति आवश्यक है। प्रशिक्षु डीएसपी के अनुसार प्रशासन ने 30 अप्रैल तक अंतिम रूप से शस्त्र लाइसेंस सत्यापन कराने का मौका दिया है।

अगर 30 अप्रैल तक सत्यापन नहीं कराया तो जिलाधिकारी से वैसे शस्त्रों का लाइसेंस रद करने की अनुशंसा की जाएगी।

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