वार्षिक जीएसटी रिटर्न भरने की तिथि में हुआ परिवर्तन

सरकार ने जीएसटी के तहत भरे जाने वाले वार्षिक रिटर्न की अंतिम तिथि में परिवर्तन कर दिया है। अब जीएसटी के तहत पंजीकृत कारोबारी वित्तीय वर्ष 2017 -18 का जीएसटीआर 9 व जीएसटीआर 9 सी रिटर्न को 31 दिसंबर तक भर सकते हैं।

By JagranEdited By: Publish:Sun, 17 Nov 2019 05:29 PM (IST) Updated:Sun, 17 Nov 2019 05:29 PM (IST)
वार्षिक जीएसटी रिटर्न भरने की तिथि में हुआ परिवर्तन
वार्षिक जीएसटी रिटर्न भरने की तिथि में हुआ परिवर्तन

रोहतास। सरकार ने जीएसटी के तहत भरे जाने वाले वार्षिक रिटर्न की अंतिम तिथि में परिवर्तन कर दिया है। अब जीएसटी के तहत पंजीकृत कारोबारी वित्तीय वर्ष 2017 -18 का जीएसटीआर 9 व जीएसटीआर 9 सी रिटर्न को 31 दिसंबर तक भर सकते हैं। जबकि वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए यह तिथि बढ़ाकर 31 मार्च कर दी गई है। पहले वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए वार्षिक रिटर्न भरने की तिथि  30 नवंबर जबकि वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए 31 दिसंबर निर्धारित की गई थी। इसके अलावा सरकार ने जीएसटी रिटर्न भरने की प्रक्रिया को भी पहले से आसान बना दिया है।

अब रिटर्न भरते समय कारोबारियों को इनपुट, इनपुट सर्विस व कैपिटल गुड्स की जानकारी अलग-अलग नही देनी पड़ेगी। इससे जिले मे जीएसटी के तहत पंजीकृत कुल 14 हजार कारोबारियों को लाभ होगा। क्या है जीएसटीआर 9 व जीएसटीआर 9 सी

 जीएसटीआर 9 व जीएसटीआर 9 सी फॉर्म जीएसटी के तहत पंजीकृत कारोबारियों के द्वारा भरे जाने वाला वार्षिक रिट‌र्न्स से जुड़ा होता है।  जीएसटीआर 9 फॉर्म को जीएसटी के तहत पंजीकृत सभी कारोबारियों को भरना होता है। लेकिन सरकार के द्वारा सालाना दो करोड़ से कम टर्नओवर वाले कारोबारियों को जीएसटीआर 9 रिटर्न को वैकल्पिक बना दिया गया है। अर्थात सालाना दो करोड से कम टर्नओवर वाले कारोबारियों को जीएसटीआर 9 रिटर्न भरना अनिवार्य नहीं है। जबकि सालाना दो करोड से अधिक टर्नओवर वाले कारोबारियों को जीएसटीआर 9 व जीएसटीआर 9 सी भरना अनिवार्य है। इस परिवर्तन से जिले मे 14 हजार कारोबारियों को होगा । पंजीकृत कारोबारियों की संख्या 14 हजार

वाणिज्य कर विभाग के अनुसार जिले में जीएसटी के तहत पंजीकृत कारोबारियों की कुल संख्या 14 हजार है। इनमें करीब 6075 कारोबारियों का सालाना टर्नओवर दो करोड़ से ऊपर है। वैसी स्थिति में तिथि बढ़ाए जाने का सबसे बड़ा लाभ इन्हीं 60 75 कारोबारियों को मिलेगा।

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जीएसटीआर 9 जीएसटीआर 9 सी भरने की प्रक्रिया जटिल होने के कारण सरकार को कई बार अंतिम तिथि में परिवर्तन करना पड़ा है। अब सरकार इनपुट, इनपुट सर्विस व कैपिटल गुड्स का ब्यौरा अलग-अलग देने की बाध्यता को समाप्त कर दी है। इससे रिटर्न भरने में आसानी होगी।

शिवपरसन तिवारी, अधिवक्ता, वाणिज्य कर

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 सरकार ने जीएसटीआर 9 को जीएसटीआर 9 सी भरने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। साथ ही इसकी प्रक्रिया को और सरल बना दिया है। इससे जिले के कुल 14 हजार कारोबारियों को लाभ मिलेगा।

रणजीत कुमार सिंहा

संयुक्त आयुक्त, वाणिज्य कर, सासाराम अंचल

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