सास की गला दबाकर हत्या में दामाद को उम्रकैद

पूर्णिया। अपनी सास रंभा देवी को गला दबाकर हत्या कर देने के एक मामले में अभियुक्त विक्की कामती को उम

By Edited By: Publish:Tue, 07 Jul 2015 08:54 PM (IST) Updated:Tue, 07 Jul 2015 08:54 PM (IST)
सास की गला दबाकर हत्या में दामाद को उम्रकैद

पूर्णिया। अपनी सास रंभा देवी को गला दबाकर हत्या कर देने के एक मामले में अभियुक्त विक्की कामती को उम्रकैद के साथ 50 हजार जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जुर्माना राशि प्राप्त होने पर 75 प्रतिशत मृतका के दोनों पुत्री सूचिका सहित और पुत्र को दिया जाएगा। घटना तिथि 20 दिसंबर 2013 को करीब दो बजे दिन की है। प्राथमिकी अभियुक्त की पत्‍‌नी बबली देवी ने दर्ज कराई थी। सूचिका एक प्राइवेट क्लिनिक में नर्स का काम करती थी। पड़ोस की एक महिला ने फोन किया कि तुम्हारे घर घटना हो गई है जल्दी आओ। सूचिका के आने पर उसके किराए पर रहने वाले लड़के ने बताया कि विक्की कामती ने बोला कि मैं अपने सास को गला दबाकर हत्या कर दिया हूं। किसी को बोलोगे तो तुम्हे भी मार दूंगा। यह सजा तृतीय अपर जिला जज मो. एजाजउद्दीन ने सत्रवाद विचारण संख्या 92/14 सदर थानाकांड संख्या 574/13 के तहत सुनाई है। इस वाद के अपर लोक अभियोजक श्रीमती प्रमिला महतो थी।

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