बिहार सरकार में कॉन्‍ट्रैक्‍ट पर नियुक्त कर्मियों को मिल रही सुविधाओं में कोई कटौती नहीं, नियमित नियुक्ति में मिलेगा वेटेज

सामान्य प्रशासन विभाग ने स्पष्ट किया कि बिहार में संविदा कर्मियों के लिए कई नयी सुविधाओं का प्रावधान किया गया है। नियमित नियुक्तियों में संविदा कर्मियों को काम के आधार पर भी वेटेज मिलेगा। पढि़ए बिहार सरकार में कॉन्‍ट्रेक्‍ट पर जॉब के नए प्रावधान ।

By Sumita JaiswalEdited By: Publish:Sun, 24 Jan 2021 05:02 PM (IST) Updated:Sun, 24 Jan 2021 05:02 PM (IST)
बिहार सरकार में कॉन्‍ट्रैक्‍ट पर नियुक्त कर्मियों को मिल रही सुविधाओं में कोई कटौती नहीं, नियमित नियुक्ति में मिलेगा वेटेज
बिहार सरकार में कॉन्‍ट्रैक्‍ट पर नियुक्‍त्‍ कर्मियों को मिलेंगेी ये सुवधिाएं, सांकेतिक तस्‍वीर ।

पटना, राज्य ब्यूरो । संविदा पर नियोजित कर्मियों को पूर्व से मिल रही सुविधाओं में सरकार ने किसी तरह की कटौती नहीं की है। वहीं पहले से संविदा पर नियोजित कर्मियों को जो सुविधाएं मिल रहीं थी उसे आगे बढ़ाते हुए यह व्यवस्था की गयी है कि भविष्य में संविदा पर नियोजित होने वाले कर्मियों को कई नयी सुविधाएं भी मिलेंगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने रविवार (24 जनवरी) को इस आशय की जानकारी एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दी है।

अशोक कमेटी की अनुशंसा पर लिया संकल्‍प

सामान्य प्रशासन विभाग का कहना है कि इस वर्ष 22 जनवरी को विभाग ने संविदा पर नियोजित कर्मियों के संदर्भ में जो संकल्प जारी किया है, उसमें यह प्रावधान किया गया है कि इस श्रेणी के कर्मियों की नियमित नियुक्ति होने तक संविदा पर पर उनका नियोजन बरकरार रहेगा। विभिन्न प्रकार के अवकाश, प्रत्येक वर्ष मानदेय का पुनरीक्षण, अनुग्रह अनुदान, सेवा अभिवेख का संधारण, यात्रा व्यय, अपील का प्राविधान, कर्मचारी भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, काम का वार्षिक मूल्यांकन एवं सभी विभागों में नियमित नियुक्ति में अधिमानता की सुविधा मिलेगी।

भारतीय प्रशासनिक सेवा के रिटायर अधिकारी अशोक कुमार चौधरी की अध्यक्षता में नियोजित कर्मियों के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया था। उक्त कमेटी की अनुशंसा के आलोक में सरकार ने नियोजित कर्मियों को सुविधाएं  उपलब्ध कराने का संकल्प जारी किया है।

 नियमित नियुक्ति में संविदा कर्मियों को मिलेगा वेटेज

संविदा पर नियुक्त कर्मियों को नियमित नियुक्ति में वेटेज (अधिमानता) दिया जाएगा। इस बाबत यह तय किया गया है कि संविदा कर्मी ने जितने वर्षों तक काम किया है, उसके हिसाब से उसे अधिकतम 25 अंकों का वेटेज नियमित नियुक्ति के लिए तय अंकों में दिया जाएगा।  संविदा कर्मियों के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने जो संकल्प जारी किया है उसमें इस बात का प्रावधान किया गया है।

इस तरह से तय होगी अधिमानता

संविदा के आधार पर जो पूर्व से नियुक्त हैैं वैसे अभ्यर्थी को प्रतिवर्ष उनके द्वारा किए गए संतोषजनक काम के लिए अधिकतम पांच अंक दिए जाएंगे। सेवा के वर्षों के आधार पर यह अंक अधिकतम 25 अंक का होगा। संविदा नियोजन के फलस्वरूप किए गए काम की अवधि के समतुल्य अवधि की छूट अधिकतम उम्र सीमा में दी जाएगी।  वेटेज को लेकर सभी विभाग अपने सेवा संवर्ग नियमावली में संशोधन करेंगे।

वार्षिक कार्य मूल्यांकन भी जरूरी होगा :

जिस विभाग, प्राधिकार या फिर निगम में संविदा कर्मी काम कर रहे हैैं, वह विभाग उनका वार्षिक मूल्यांकन भी करेगा। वार्षिक मूल्यांकन का आधार क्या होगा इस संबंध में प्रत्येक विभाग, प्राधिकार, निगम, सोसायटी अपने सक्षम विभाग से परामर्श लेकर परिपत्र का निर्धारण करेगा। संविदा कर्मियों के संबंध में इस तरह का वार्षिक मूल्यांकन अनिवार्य होगा।

सेवा समाप्त होने पर अपील में भी जा सकेंगे :

कार्य असंतोषजनक पाए जाने के आधार पर अगर किसी संविदाकर्मी की सेवा समाप्त की जाती है तो संबंधित कर्मी नियुक्ति प्राधिकार के ठीक ऊपर के प्राधिकार के समक्ष अपील भी कर सकेगा।

सेवा अभिलेख भी तैयार किए जाएंगे :

सभी समूह के संविदा कर्मियों के लिए सेवा अभिलेख का संधारण प्रशासी विभाग द्वारा कराया जाएगा। सेवा अभिलेख का स्वरूप सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा वित्त विभाग की सहमति से निर्धारित किया जाएगा। सेवा अभिलेख में संबंधित संविदा पर नियोजित कर्मी के अवकाश लेखा का भी संधारण किया जाएगा।

चार लाख रुपए के अनुग्रह अनुदान का भी प्राविधान :

संविदा पर नियोजित कर्मी की अगर नियोजन की अवधि में मृत्यु हो जाती है तो उसके निकटतम आश्रित को एकमुुश्त चार लाख रुपए का अनुग्रह अनुदान दिया जाएगा।

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