समान काम समान वेतनमान मामला, 10 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला

बिहार के नियोजित शिक्षकों के समान काम के बदले समान वेतन मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है।

By Kajal KumariEdited By: Publish:Wed, 03 Oct 2018 09:20 AM (IST) Updated:Thu, 04 Oct 2018 11:17 PM (IST)
समान काम समान वेतनमान मामला, 10 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला
समान काम समान वेतनमान मामला, 10 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला

पटना [राज्य ब्यूरो]। बिहार के तकरीबन साढ़े तीन लाख नियोजित शिक्षकों के समान वेतन पर बुधवार को दोपहर एक बजे से सर्वोच्च न्यायालय में एक बार फिर सुनवाई हुई जिसमें कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। समान काम, समान वेतन पर सुप्रीम कोर्ट 10 अक्टूबर को अपना फैसला सुनाएगा।

जस्टिस अभय मनोहर सप्रे और उदय उमेश ललित की खंडपीठ में होने वाली सुनवाई के दौरान आज कोर्ट में शिक्षक संगठनों के वकील और केंद्र और राज्य सरकार के वकील अपना-अपना पक्ष रखा। 

पटना हाईकोर्ट ने पिछले वर्ष अक्टूबर में नियोजित शिक्षकों को अन्य शिक्षकों की भांति समान काम के बदले समान वेतन देने का फैसला दिया था, जिसके विरोध में राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालय में अपील में गई है।

इस मामले में सर्वाेच्च न्यायालय ने लगातार चली सुनवाई के क्रम में शिक्षक संगठनों , राज्य सरकार के साथ ही अटॉर्नी जनरल का पक्ष जान लिया है। पिछली सुनवाई के दिन कोर्ट ने तीनों पक्षों को तीन अक्टूबर की सुनवाई में अपनी बात समाप्त करने के निर्देश दिए थे। 

chat bot
आपका साथी