सुप्रीम कोर्ट ने दी राहत, अभी सरकारी बंगले में ही रहेंगे शरद यादव
जदयू के पूर्व नेता शरद यादव को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए उन्हें सरकारी बंगले में रहने के लिए 12 जुलाई तक का आदेश दिया है।
पटना [जेएनएन]। सुप्रीम कोर्ट ने जदयू के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने नयी दिल्ली स्थित सरकारी बंगले में रहने की अनुमति देने के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर गुरुवार को सुनवाई करते हुए आंशिक संशोधन करते हुए 12 जुलाई तक राहत दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि शरद यादव को वेतन व अन्य भत्ते (हवाई जहाज और रेल टिकट) जैसी सुविधाएं नहीं मिलेंगी। इसके अलावा शीर्ष अदालत की न्यायमूर्ति आदर्श कुमार और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अवकाशकालीन पीठ ने दिल्ली हाईकोर्ट को निर्देश दिया है कि राज्यसभा से अयोग्य करार दिये जानेवाली शरद यादव की याचिका पर सुनवाई तेज करे।
बता दें कि शरद यादव और अली अनवर को पिछले साल दिसंबर में राज्यसभा की सदस्यता से अयोग्य करार दिया गया था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा राजद से अलग होकर भाजपा के साथ बिहार में सरकार बनाये जाने पर जदयू के ये दोनों नेता विपक्षी दल के कार्यकर्मों में शामिल होने उनके साथ चले गये थे।
जिसके बाद ये मामला इतना बढ़ गया कि जदयू ने दोनों नेताओं की सदस्यता खत्म करने की उपराष्ट्रपति से गुहार लगाई जिसे उन्होंने मान लिया और दोनों नेताओं की सदस्यता खत्म कर दी गई।
Plea challenging Delhi HC order allowing Sharad Yadav to retain official residence: SC partially modified Delhi HC's order, says 'Sharad Yadav won't get salary, allowances & other facilities like air & rail ticket'. SC grants him relief till July 12. (file pic) pic.twitter.com/QwBOesBu5S — ANI (@ANI) June 7, 2018