कारगिल चौक से 100 मीटर की परिधि में अब धरना-प्रदर्शन करना पड़ेगा महंगा, धारा 144 लागू Patna News

पटना के कारगिल चौक के पास अब धरना-प्रदर्शन करना पहंगा पड़ेगा। चौक से 100 मीटर की परिधि में धारा 144 लागू कर दी गई है।

By Akshay PandeyEdited By: Publish:Wed, 18 Dec 2019 01:31 PM (IST) Updated:Wed, 18 Dec 2019 01:31 PM (IST)
कारगिल चौक से 100 मीटर की परिधि में अब धरना-प्रदर्शन करना पड़ेगा महंगा, धारा 144 लागू Patna News
कारगिल चौक से 100 मीटर की परिधि में अब धरना-प्रदर्शन करना पड़ेगा महंगा, धारा 144 लागू Patna News

पटना, जेएनएन। कारगिल चौक की 100 मीटर की परिधि में अब धरना-प्रदर्शन नहीं होगा। जिलाधिकारी कुमार रवि ने मंगलवार को स्थायी रूप से तत्काल प्रभाव से यहां धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी। ऐसे में अब यहां धरना, प्रदर्शन, जुलूस, मार्च और मजमे पर रोक लग गई है। अब ऐसा करने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में बीते शनिवार को कारगिल चौक पर उग्र विरोध प्रदर्शन के बाद जिलाधिकारी ने यह कदम उठाया है।

शव यात्रा, बारात और अनुमति प्राप्त जुलूस को इजाजत

डीएम ने बताया कि अशोक राजपथ से कारगिल चौक की तरफ आने वाले जुलूस पर भी रोक लगा दी गयी है। सिर्फ शव यात्रा, बारात और अनुमति प्राप्त पारंपरिक जुलूस पर रोक नहीं लगाई गई है। धरना-प्रदर्शन गर्दनीबाग पर करना होगा। डीएम ने बताया कि कारगिल चौक सैनिक सम्मान एवं राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। इस कारण यहां धरना-प्रदर्शन का आयोजन अवांछनीय है। कारगिल चौक के पास जुलूस, प्रदर्शन, मार्च से सामान्य यातायात प्रभावित होता है।

लोगों को करना पड़ता है कठिनाइयों का सामना

इसी रास्ते पटना सिटी जाने के लिए महत्वपूर्ण सड़क अशोक राजपथ है। पीएमसीएच, सिविल कोर्ट, पटना विश्वविद्यालय सहित कई शैक्षणिक संस्थान हैं। मरीज, विद्यार्थी, न्यायिक पदाधिकारी, अधिवक्ता आदि को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। एंबुलेंस में मरीज फंस जाते हैं। इसके बगल में सम्राट अशोक कन्वेंशन हॉल और श्रीकृष्ण मेमोरियल है। इन जगहों पर हमेशा कोई न कोई कार्यक्रम होता रहता है। प्रदर्शन की स्थिति में कलक्ट्रेट पहुंचने में भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जनजीवन अस्त-व्यस्त हो जाता है। लोक शांति, सुरक्षा एवं स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर यह रोक लगाई गई है।

बन जाती है जाम की स्थिति

मामूल हो कि धरना-प्रदर्शन के लिए गर्दनीबाग में स्थल चिह्नित है। पटना उच्च न्यायालय ने शंभूशरण सिंह बनाम राज्य सरकार जनहित याचिका में सुनवाई करते हुए गर्दनीबाग को धरना स्थल के रुप में चिह्नित किया है। डीएम के अनुसार कुछ दिनों से बिना किसी सूचना के संगठन, राजनीतिक दल, छात्र संगठन, युवा मोर्चा अशोक राजपथ की तरफ से जुलूस निकालकर कारगिल चौक पर पहुंचकर धरना-प्रदर्शन करते हैं। इस कारण एंबुलेंस, यात्री बसों, स्कूल बसों एवं सामान्य वाहनों का परिचालन प्रभावित होता है। गांधी मैदान के चारों तरफ भी जाम की स्थिति बन जाती है।

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