सड़क दुर्घटना का FIR नहीं किया दर्ज, अब पुलिस को लगा दंड, जानिए मामला
सड़क दुर्घटना में प्राथमिकी दर्ज नहीं करना पुलिस को महंगा पडा। बिहार मानवाधिकार आयोग ने मृतक की पत्नी को ढाई लाख का मुआवजा भुगतान का आदेश दिया है।
पटना [राज्य ब्यूरो]। बिहार मानवाधिकार आयोग ने गोपालगंज में हुई एक सड़क दुर्घटना में मारे गए व्यक्ति की पत्नी को ढाई लाख रुपये का मुआवजा प्रदान करने का आदेश दिया है। मुआवजा राशि का भुगतान बिहार पुलिस को करना होगा।
दरअसल, आवेदिका ने बिहार मानवाधिकार आयोग से फरियाद की थी कि एक मोटरसाइकिल दुर्घटना में उनके पति का निधन हो गया था। लेकिन इस संबंध में गोपालगंज पुलिस ने किसी तरह की प्राथमिकी दर्ज करने से भी इन्कार दिया था। सड़क दुर्घटना में हुई मौत की किसी थाने में प्राथमिकी दर्ज नहीं होने से मृतक के परिजनों को किसी भी स्रोत से मुआवजे की घोषणा भी नहीं हो सकी।
ऐसे में आयोग के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायाधीश मांधाता सिंह ने इस मामले की सुनवाई करते हुए गृह विभाग के प्रधान सचिव व डीजीपी को मृतक की आश्रिता को ढाई लाख का मुआवजा देने का आदेश दिया है। आयोग ने इस मामले की अगली सुनवाई का तिथि 22 जून निर्धारित की है।