पटना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला- पूर्व मुख्यमंत्रियों को खाली करना होगा सरकारी बंगला
पटना हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा है कि बिहार में पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी आवास खाली करना होगा। कोर्ट ने कहा कि यह असंवैधानिक और सार्वजनिक धन का दुरुपयोग है।
पटना, जेएनएन। पटना हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा है कि अब बिहार में सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी आवास खाली करना होगा। मुख्यमंत्रियों के आजीवन सरकारी बंगले की सुविधा को खत्म करने की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने इसका फैसला सुरक्षित रखा था, जिसपर आज कोर्ट ने फैसला सुनाया है।
मामले पर चीफ जस्टिस एपी शाही की खंडपीठ ने ये फैसला सुनाया है जिसके बाद कोर्ट के इस निर्देश के बाद कई पूर्व मुख्यमंत्रियों से बंगला छिन जाएगा। बता दें कि राज्य सरकार की तरफ से सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को यह सुविधा मिली हुई थी।
इसके साथ ही सरकारी बंगले में असीमित खर्च करने की छूट को हाई कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया है और कहा है कि पब्लिक के पैसे से अब आराम तलबी नहीं चलेगी।
कोर्ट ने कहा कि एमएलए एवं एम एल सी की हैसियत से फ्लैट रख सकते हैं, लेकिन एक्स सी एम की हैसियत से मिले बंगले को अब छोड़ देना होगा।
पटना हाईकोर्ट के इस फैसले से कई पूर्व मुख्यमंत्रियों के सरकारी आवास छिन जाएंगे। जिसमें लालू यादव, राबड़ी देवी, सतीश प्रसाद सिंह के साथ ही डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा, जीतन राम मांझी को भी अपना आवास छोड़ना पड़ेगा।
मामले पर चीफ जस्टिस एपी शाही की खंडपीठ ने ये फैसला सुनाया है जिसके बाद कोर्ट के इस निर्देश के बाद कई पूर्व मुख्यमंत्रियों से बंगला छिन जाएगा। बता दें कि राज्य सरकार की तरफ से सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को यह सुविधा मिली हुई थी।
इसके साथ ही सरकारी बंगले में असीमित खर्च करने की छूट को हाई कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया है और कहा है कि पब्लिक के पैसे से अब आराम तलबी नहीं चलेगी।
कोर्ट ने कहा कि एमएलए एवं एम एल सी की हैसियत से फ्लैट रख सकते हैं, लेकिन एक्स सी एम की हैसियत से मिले बंगले को अब छोड़ देना होगा।
पटना हाईकोर्ट के इस फैसले से कई पूर्व मुख्यमंत्रियों के सरकारी आवास छिन जाएंगे। जिसमें लालू यादव, राबड़ी देवी, सतीश प्रसाद सिंह के साथ ही डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा, जीतन राम मांझी को भी अपना आवास छोड़ना पड़ेगा।