Bihar News: साथ रख सकते हैं लाइसेंसी हथियार... लेकिन प्रदर्शन की नहीं अनुमति, नियम के उल्लंघन पर हो सकती है जेल

पटना में जान-माल पर खतरा होने पर लाइसेंसी हथियार लेकर चलने की अनुमति हैं लेकिन प्रदर्शन की तो कार्रवाई हो सकती है। इसके अलावा झुंड में हथियार लेकर चलना भी गैरकानूनी है। पकड़े जाने पर न केवल शस्त्र जब्त होगा बल्कि जेल जाने की हवा भी खानी पड़ सकती है। इसको लेकर जानकारी डीआईजी सह एसएसपी राजीव मिश्रा ने दी।

By Prashant Kumar Edited By: Shoyeb Ahmed Publish:Sat, 23 Mar 2024 07:36 PM (IST) Updated:Sat, 23 Mar 2024 07:36 PM (IST)
Bihar News: साथ रख सकते हैं लाइसेंसी हथियार... लेकिन प्रदर्शन की नहीं अनुमति, नियम के उल्लंघन पर हो सकती है जेल
लाइसेंसी हथियार रखने की अनुमति लेकिन प्रदर्शन की नहीं (फाइल फोटो)

जागरण संवाददाता, पटना। जान-माल पर खतरा हो तो लाइसेंसी हथियार लेकर चल सकते हैं, मगर प्रदर्शन किया तो कार्रवाई होगी। झुंड में हथियार लेकर चलना भी गैरकानूनी है। पकड़े जाने पर न केवल शस्त्र जब्त होगा, बल्कि जेल जाने की नौबत भी आ सकती है।

डीआईजी सह एसएसपी राजीव मिश्रा ने बताया कि अनुज्ञप्तिधारी सत्यापन के उपरांत शस्त्र लेकर चल सकते हैं, लेकिन किसी भी सूरत में हथियारों का प्रदर्शन वर्जित है। नियम का उल्लंघन करने वाले लाइसेंसी शस्त्रधारियों पर विधि-सम्मत कार्रवाई की जाएगी।

12 सौ 48 लोगों ने जिले में नहीं कराया सत्यापन

जिले में आठ हजार 251 अनुज्ञप्तिधारी शस्त्रधारक हैं। अनुज्ञप्तिधारियों को संबंधित थानों में सत्यापन कराना था, लेकिन 12 सौ 48 लोगों ने यह नहीं कराया। केवल सात हजार तीन लाइसेंसधारकों को शस्त्रों का सत्यापन कराया था।

संभव है कि बाकी लोगों ने दूसरे जिलों में सत्यापन कराया होगा, जहां वे रह रहे हैं। यदि ऐसा नहीं होगा तो उनका लाइसेंस रद कर दिया जाएगा। सत्यापन के क्रम में 67 लोगों का आर्म्स लाइसेंस रद किया गया था, जबकि सात लोगों के शस्त्र जमा कराए गए। पहली जनवरी से अब तक 240 अवैध हथियार और 13 सौ कारतूस बरामद किए गए।

चार कुख्यात अभी रहेंगे जेल में

पटना पुलिस ने क्राइम कंट्रोल एक्ट (सीसीए) की धारा 12 की उपधारा दो के तहत जेल में बंद चार कुख्यात अपराधियों के विरुद्ध प्रस्ताव भेजा है। वहीं, सीसीए तीन के तहत 304 पेशेवर अपराधियों को तड़ीपार करने का प्रस्ताव जिलाधिकारी को दिया गया है।

13 हजार 234 असामाजिक तत्वों को सीआरपीसी की धारा 107 के तहत नोटिस भेजी गई थी और उनसे बांड भरवाया गया।

जिले के 88 सौ गुंडों की पंजी तैयार

पटना पुलिस ने जिले के आठ हजार आठ सौ 39 गुंडों की पंजी तैयार की है। इसमें उनका नाम, पूर्व और वर्तमान पता, उनके परिवार के लोगों का ब्योरा आदि जानकारियां होंगी। गुंडों की अद्यतन स्थिति व गतिविधियों को पंजी में अंकित किया गया है। सूची तैयार होने के साथ थानों में गुंडा परेड भी कराई गई थी।

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