Bihar Cabinet Meeting : बिहार पंचायत चुनाव में कोविड से मौत पर सरकार देगी 30 लाख का मुआवजा

आज नीतीश सरकार की मंत्रिमंडल की बैठक में कई फैसले लिए गए। चुनावी ड्यूटी के दौरान पदाधिकारी व कर्मचारी की मौत पर मुआवजा के प्रावधान को मंजूरी दी। फैसले के दायरे में पीठासीन पदाधिकारी पुलिस पदाधिकारी जवान केंद्रीय फोर्स के जवान चालक तक दायरे में आएंगे।

By Sumita JaiswalEdited By: Publish:Wed, 31 Mar 2021 02:53 PM (IST) Updated:Thu, 01 Apr 2021 04:32 PM (IST)
Bihar Cabinet Meeting : बिहार पंचायत चुनाव  में कोविड से मौत पर  सरकार देगी 30 लाख का मुआवजा
बिहार के सीएम नीतीश कुमार की तस्‍वीर ।

पटना, राज्य ब्यूरो ।  मई-जून में संभावित चुनाव में डयूटी के दौरान सरकारी कर्मी या पदाधिकारी की मौत कोरोना से होती है तो संबंधित व्यक्ति के स्वजन को 30 लाख रुपये का मुआवजा मिलेगा। साथ ही चुनावी डयूटी के दौरान उग्रवादी हिंसा में मौत पर भी 30 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। जबकि सामान्य स्थिति में मौत पर 15 लाख, स्थायी अपंगता में साढ़े सात लाख रुपये का मुआवजा देय होगा। उग्रवादी हिंसा में यदि स्थायी अपंगता होती है तो उक्त व्यक्ति को 15 लाख का मुआवजा सरकार देगी। बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। कैबिनेट की बैठक में कुल 35 प्रस्ताव पर चर्चा हुई और उन्हें स्वीकृति दी गई।

कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने बैठक के बाद बताया कि आम चुनाव की तरह पंचायत चुनाव में भी मुआवजा का प्रविधान लागू किया गया है। इस फैसले के दायरे में पीठासीन पदाधिकारी, ग्राम रक्षा दल के सदस्य, पुलिस पदाधिकारी, जवान, केंद्रीय फोर्स के जवान, अफसर, वाहन चालक आएंगे। डीएम की अनुशंसा पर मुआवजे की राशि जारी होगी। 

4503 व 218 पद सृजित

राज्य के नौ प्रमंडलों में क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला स्थापित होंगी। मंत्रिमंडल ने फोरेंसिक साइंस लैब (Forensic Science Laboratory )  के संचालन के लिए 218 पद सृजित किये है। इसी तरह नए बनने वाले नगर निकायों के लिए एक निदेशालय और छह  क्षेत्रीय निदेशालय के लिए मंत्रिमंडल ने 76 करोड़ की लागत पर 4503 पद सृजन की भी मंजूरी दी है।

विलंब शुक्ल 50 रुपये से 10 रुपये हुआ

परिवहन विभाग के  प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल ने व्यावसायिक वाहनों को बडी राहत दी है। अभी वाहनों की फिटनेस प्रमाणपत्र की वैधता समाप्त होने पर प्रतिदिन 50 रुपये अतिरिक्त फीस लगती है। इसे 30 सितंबर 2021 तक के लिए कम किया गया है। अधिसूचना जारी होने के बाद दो पहिया व तिपहिया परिवहन वाहनों को प्रतिदिन 50 रुपये की जगह 10 रुपये, व्यावसायिक ट्रैक्टर को 15 रुपये, छोटे चार पहिए वाले परिवहन वाहन को 20 रुपये और भारी व्यावसायिक व अन्य वाहनों को रोज 30 रुपये की दर से विलंब शुल्क  चुकाना होगा। संजय कुमार ने बताया कि यह प्रविधान करने से जो वाहन डिफाल्टर हो गए थे वे नियमित हो सकेंगे।

बालू घाट बंदोबस्ती को 30 सितंबर तक विस्तार

मंत्रिमंडल ने बालू बंदोबस्तधारियों के हक में बड़ा फैसला किया है। जिन बालू घाटों की बंदोबस्ती 31 मार्च को समाप्त हो रही है वैसे घाट के बंदोबस्तधारी 50 फीसद अधिक बंदोबस्त राशि देकर 30 सिंतबर 2021 तक के लिए अवधि विस्तार पा सकते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और पर्यावरण स्वीकृति पर रोक की वजह से सरकार को यह फैसला लेना पड़ा है। ऐसा नहीं होने की स्थिति में पहली अप्रैल 2021 से बालू खनन बंद हो जाता। बालू खनन बंद होने से बालू की कीमतों के बढऩे की आशंका को देखते हुए सरकार ने यह निर्णय किया है।

सिधवलिया में खुलेगी इथेनॉल इकाई, 75 केएलपीडी क्षमता

मंत्रिमंडल ने राज्य में निजी निवेश के तीन अलग-अलग प्रस्ताव के अध्ययन के बाद इन्हें वित्तीय प्रोत्साहन देने क मंजूरी दी है। मेसर्स मगध सुगर एंड एनर्जी लि. गोपालगंज के सिधवलिया में 75 केएलपीडी क्षमता की इथेनॉल इकाई लगाएगी। जिस पर कंपनी 133.25 करोड़ रुपये का निवेश होगा। गया में पूर्व से स्थापित मेसर्स सा विष्णु बेकर प्रा. लि. आलू चिप्स 3000 टीपीए, टकाटक एवं अन्य 3900 की क्षमता बढ़ाकर  9000 टीपीए व 4200 टीपीए करेगी। जिस पर 38.26 करोड़ का निवेश होगा। बाबा एग्रो फूड लि. दरभंगा में 20 एमटीपीएच की राइस मिल की स्थापना करेगी जिस पर 45.80 करोड़ रुपये की लागत आएगी। इन तीनों के पंूजी निवेश और वित्तीय प्रोत्साहन क्लीयरेंस को मंत्रिमंडल ने स्वीकृत दी है। इन तीन इकाइयों को मिलाकर 397 लोगों को रोजगार मिल सकेगा।

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