Patna Lockdown Guideline: फल-सब्‍जी व मांस मछली की दुकानों के समय में परिवर्तन, जनिए नई गाइडलाइन

Patna Lockdown Guideline लॉकडाउन के प्रावधानों को पटना में आंशिक रूप से बदला गया है। राज्‍य में अब फल-सब्‍जी व मांस मछली सहित कुछ दुकानें दिन में दो बार खुलेंगीं।

By Amit AlokEdited By: Publish:Sun, 23 Aug 2020 08:27 AM (IST) Updated:Mon, 24 Aug 2020 09:02 PM (IST)
Patna Lockdown Guideline: फल-सब्‍जी व मांस मछली की दुकानों के समय में परिवर्तन, जनिए नई गाइडलाइन
Patna Lockdown Guideline: फल-सब्‍जी व मांस मछली की दुकानों के समय में परिवर्तन, जनिए नई गाइडलाइन

पटना, जेएनएन। Patna Lockdown Guideline: बिहार में इन दिनों लागू लॉकडाउन (Lockdown) के प्रावधानों के तहत फल-सब्जी व मांस मछली की दुकानों को खोलने के समय में परिवर्तन किया गया है।

अनुमंडल-प्रखंड स्तर पर सब्जी, मांस, मछली की दुकान सुबह छह बजे से 11 बजे तक तथा शाम चार बजे से 6:30 बजे तक खुलेंगीं। गली-मोहल्ले में ठेले पर सब्जी की बिक्री दिनभर होगी।  मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सोमवार की शाम में हुई मीटिंग में यह फैसला लिया गया।

विदित हो कि इसके पहले पटना जिला प्रशासन (Patna District Administration) ने स्‍थानीय स्‍तर पर नया आदेश जारी किया था, जिसके तहत आगामी छह सितंबर तक राजधानी में मंडियों के साथ-साथ फल-सब्जी और मांस-मछली की दुकानें दिन में केवल चार घंटे तक हीं खुली रहनी थीं। जिलाधिकारी (DM) कुमार रवि ने बताया था कि गृह विभाग के आदेशानुसार इनके खुलने का समय सुबह छह से 10 बजे तक ही था। पहले फल-सब्जी की दुकानें सुबह छह से 11 बजे तथा शाम में तीन से सात बजे तक खुलती थीं।

दुकानदारों को पहनना होगा मास्क

कोरोना संक्रमण (CoronaVirus Infection) में कमी लाने व मंडियों में संक्रमण के रोकथाम से जुड़ी गाइडलाइन (Guideline) का पालन करते हुए दुकानें खुलेंगी। सभी दुकानदारों को मास्क (Mask) पहनना होगा। दुकानों और कार्यालयों के काउंटर पर साबुन और सैनिटाइजर निशुल्क (Free Soap and Sanitizer) उपलब्ध कराने हैं। सभी दुकानदारों को अपनी दुकान एवं कैंपस में शारीरिक दूरी (Physical Distancing) का पालन कराना है।

पहले से लागू हैं ये पाबंदियां

मालूम हो कि शॉपिंग मॉल में स्थित दुकानें पहले से ही बंद रखी गई हैं। रोस्टोरेंट, ढाबों और भोजनालय में सिर्फ होम डिलीवरी तथा घर ले जाने की सर्विस का संचालन हो रहा है। निजी कार्यालय 50 फीसद उपस्थिति के साथ खुले हैं। पहले की तरह रात 10 बजे से सुबह पांच बजे तक कर्फ्यू (Night Curfew) जारी रहेगा।

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